बिहार: कोरोना को लेकर करदाताओं को राहत, बकाया न चुकाने वालों के बैंक अकाउंट अटैच करने के आदेश पर फिलहाल रोक
इसके साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि टैक्स जमा करने की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है. लोग समय पर अपना टैक्स जमा करें ताकि बिहार का विकास और कोरोना से लड़ने में सरकार के कदम मजबूत हो सकें.

पटना: बिहार के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बैंक खाता अटैचमेंट आदेश वापस लेने का निर्णय लिया गया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के जिला, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालयों में लॉकडाउन के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया न चुकाने वालों के बैंक अकाउंट को अटैच (जब्त) करने के पूर्व के आदेश को राज्य सरकार ने अगले आदेश तक वापस लेने का निर्णय लिया है.
सुशील मोदी ने बताया कि राज्य के 8033 करदाताओं के खाते के अटैचमेंट का निर्देश बैंकों को दिया गया था. जीएसटी के पूर्व वैट, केन्द्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 375 करोड़ बकाये राशि के लिए 4248 सूचनाएं निर्गत की गई थीं, जिन्हें फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.
इसके अलावा जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत स्क्रूटनी, नन फाइलर, अनियमित आईटीसी आदि के बकाए 300 करोड़ रुपये की वसूली हेतु निर्गत 3785 सूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है.
डिप्टी सीएम ने करदाताओं से अपील की कि कर भुगतान की सारी व्यवस्था ऑनलाइन हैं, ऐसे में करदाता घर बैठे-बैठे अपने कर का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्यों के साथ ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में भी सरकार के कदम और मजबूत हो सके.
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