सुशांत सिंह केस: केंद्र ने दी CBI जांच की मंजूरी तो CM नीतीश बोले- धन्यवाद, उम्मीद है न्याय मिलेगा
मोदी सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए है. अब इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है और केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए है. अब इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है और केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है.
नीतीश कुमार ने कहा,'' सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले की सी०बी०आई० जांच कराने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है. इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद. आशा है कि अब बेहतर जांच हो सकेगी और न्याय मिल सकेगा.''
केंद्र ने सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए
बता दें कि केंद्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी. राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे.
अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना की प्रति केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दी गई है जिसमें मामले की जांच करने को कहा गया है. वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘अधिसूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने जारी की जिससे राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का रास्ता साफ हो गया है.''
राजपूत के पिता के अनुरोध पर मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा किए जाने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है.
उल्लेखनीय है कि 34 वर्षीय राजपूत 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके हुए मिले थे तब से मुंबई पुलिस विभिन्न कोणों पर मामले की जांच कर रही है.
अभिनेता से जुड़े मामले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय में कहा कि बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है.
बिहार पुलिस ने मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के तीन सदस्यों सहित अन्य पांच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), धारा-341 (गलत तरीके से रोकने), धारा-342 (अवैध तरीके से बंधक बनाने), धारा-380 (घर में चेारी), धारा-406 (भरोसा तोड़ना) और धारा-420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है.
रिया के अलावा उनके जिन तीन रिश्तेदरों को नामजद किया गया है उनके नाम, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती है. इसके अलावा सैमुअल मिरांडा और श्रृति मोदी को भी नामजद किया गया है।
इस प्राथमिकी को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच न्यायाधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो गया था।.