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त्योहारी सीज़न के मद्देनज़र स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एसओपी, कोरोना को रोकने के लिए बनाए गए हैं ये नियम

65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई है. यह एसओपी इवेंट मैनेजर और कर्मचारियों पर भी लागू होता है.

नई दिल्ली: अक्टूबर से दिसंबर के महीने में कई त्योहार का समय है, जिसमें धार्मिक पूजा, मेला, रैलियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यों, जुलूस होते हैं और बड़ी संख्या में लोग एक जगह एकत्रित होते हैं. ये त्योहार और उत्सव एक दिन या एक हफ्ते या अधिक समय तक हो सकते हैं. कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के आयोजनों के लिए आवश्यक निवारक उपायों का पालन किया जाए. इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी की है, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी. 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई है. यह एसओपी इवेंट मैनेजर और कर्मचारियों पर भी लागू होता है.

त्योहारों, मेला, रैलियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यों, जुलूसों और नाटकों/संगीत कार्यक्रमों से जुड़े इन उत्सवों के साथ सामूहिक कार्यक्रम होते हैं. इसलिए प्रशासन ने ये सलाह दी हैं:-

- स्थानिक सीमाओं की पहचान करें और एक विस्तृत साइट योजना तैयार करें जो थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक गड़बड़ी, स्वच्छता आदि के अनुपालन की सुविधा प्रदान करेगी.

- इस दौरान क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ नियंत्रित रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन हो. वहीं, सेनिटाइजेशन की सुविधा भी हो.

- रैलियों और विसर्जन जुलूसों के मामले में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और उचित शारीरिक गड़बड़ी और मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

- रैलियों और लंबी दूरी पर फैले जुलूस जैसे कार्यक्रमों के लिए एम्बुलेंस सेवाओं को रखना होगा.

- कई दिनों या हफ्तों तक चलने वाली घटनाओं जैसे प्रदर्शनियों, मेला, पूजा पंडालों, रामलीला पंडालों या संगीत कार्यक्रमों और नाटकों में शारीरिक संख्याओं पर एक टोपी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय होने चाहिए.

- थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी और मास्क पहनने के लिए वॉलंटियर को उचित रूप से तैनात किया जाना चाहिए.

- रंगमंच और सिनेमा कलाकारों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश मंच कलाकारों पर लागू होंगे.

- सैनिटाइज़र, थर्मल गन और फर्श पर बने सोशल डिस्टेंस चिह्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी.

- संदिग्ध मामलों के अलगाव के लिए प्रत्येक घटना स्थल में आइसोलेशन जगह हो.

- फिजिकल दूरी के मानदंडों के पालन और प्रत्येक स्थान पर मास्क पहने हुए इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए.

- रैलियों और जुलूसों के मामले में, रूट प्लानिंग, विसर्जन स्थलों की पहचान, क्राउड मैनेजमेंट सुनिश्चित करना, शारीरिक दूरी जैसी ज़रूरी बातें पहले ही प्लान की जानी चाहिए.

- सभी इवेंट में स्वास्थ्य इमरजेंसी स्थिति के लिए निकटतम अस्पतालों के लिंकेज के साथ चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की योजन होनी चाहिए.

वहीं सामान्य उपायों में COVID-19 के जोखिम को कम करने के लिए सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को शामिल किया जाना है. इन उपायों को इन स्थानों पर सभी द्वारा पालन किया जाए

- 6 फीट की उचित दूरी बनाए रखें.

- हमेशा मुंह ढका रहे, मास्क का उपयोग अनिवार्य है.

- साबुन से हाथ धोते रहें या एल्कोहल बेस्ड सेनीटाइजर का इस्तेमाल करें.

-रेस्पिरेट्री एटीकेट्स का पालन करें. खांसते या छींकते वक़्त मुंह को रुमाल से या खोहनी से ढक लें. इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर डस्टबिन में डालें.

- थूकना सख्त मना है.

- आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग सभी को सलाह दी जाएगी, जहाँ तक संभव हो.

इवेंट साइट पर एंट्री एग्जिट प्लान

- कार्यक्रम स्थल पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग रास्ते हों.

- कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त नेचुरल क्रॉस वेंटिलेशन भी सुनिश्चित करना होगा.

- प्रवेश के लिए हैंड हाइजीन अनिवार्य और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान होना चहिए.

- केवल वो कर्मचारी और विजिटर जिन्हें कोई लक्षणों नहीं हैं, उन्हें आयोजन स्थल के अंदर जाने की अनुमति होगी.

- थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने पर किसी को भी विनम्रता से प्रवेश से इनकार कर दिया जाना चाहिए और तत्काल चिकित्सा देखभाल लेने की सलाह दी जानी चाहिए.

- सभी कर्मचारियों और विजिटर्स को केवल फेस कवर / मास्क पहनने पर ही अनुमति दी जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर हर समय फेस कवर / मास्क पहनना पड़ता है.

- कम से कम 6 फीट की फिजिकल दूरी हो जब प्रवेश के लिए कतारबद्ध हो और हो सके तो आयोजन स्थल के अंदर तक.

- पार्किंग एरिया, वेटिंग एरिया, स्टॉल और भोजनालयों आदि जैसे अंदर और बाहर के परिसर में क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए. इस दौरान फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित किया जाए.

- धार्मिक स्थानों में प्रवेश के लिए जूते-चप्पल गाड़ी में उतारने होंगे. और अगर इन जगहों पर बने स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं, रखने के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति / परिवार के लिए अलग-अलग स्लॉट में रखा जाना चाहिए.

कार्यक्रम स्थल के भीतर मूवमेंट

- समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कार्यक्रम स्थल के अंदर आगंतुकों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा.

- पंडालों, फूड कोर्ट, शो आदि में बैठने की व्यवस्था पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना चाहिए. परिसर के बाहर और अन्दर कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि को भी पालन करना होगा. हर समय शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा.

- सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था कार्यक्रम या वेन्यू स्थल में डिस्पोजेबल कप / ग्लास के लिए प्रावधान के साथ की जानी चाहिए.

- धार्मिक स्थानों में, मूर्तियों / मूर्तियों / पवित्र पुस्तकों आदि को छूने की अनुमति नहीं होगी.

- संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहां तक ​​संभव है भक्तिपूर्ण रिकॉर्ड किया गया संगीत / गाने बजाए जा सकते हैं और गाना बजाने वालों या सिंगिंग ग्रुप को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

- इवेंट या कार्यक्रम स्थल पर सामुदायिक रसोई / लंगर / "अन-दान" आदि के दौरान फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना होगा. भोजन तैयार करते और वितरित करते समय भी इसका ध्यान रखना होगा.

- सामुदायिक रसोई प्रबंधक और खाद्य दुकानों के व्यापार मालिकों हर समय आसपास की स्वछता और पर्सनल हाइजीन बनाए रखना होगा, खासकर भोजन तैयार करते, खाना परोसना / खाना और निपटान के बाद.

इस दौरान सैनिटाइजेशन और हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाए

- परिसर के अंदर प्रभावी और लगातार स्वच्छता को विशेष रूप से छुआ सतहों / क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के साथ सैनिटाइज किया जाए और साफ रखा जाए, जिसमें शौचालय, पीने और हाथ धोने जैसी जगह.

- सफाई और नियमित रूप से सैनिटाइजर (1% सोडियम हाइपोक्लोराइट) का इस्तेमाल कर जगह को हर कुछ देर में सैनिटाइज किया जाए, खासकर दरवाजों के हैंडल और नोब, लिफ्ट बटन, हैंड रेल्स, बैरिकेड, सीटें, बेंच, वॉशरूम जैसी जगह. इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी.

- विजिटर और कर्मचारियों को परिसर में उपलब्ध कवर किए गए डिब्बे में इस्तेमाल किए गए फेस कवर / मास्क के निपटान की सलाह दी जानी चाहिए. इस प्रकार उत्पन्न कचरे को खतरनाक अपशिष्ट निपटान दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जा सकता है.

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