1.70 लाख करोड़ का राहत पैकेज: पढ़ें- वित्त मंत्री के एलान की सभी बड़ी बातें एक साथ, एक क्लिक में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एलान किया है और उनकी घोषणाओं की बड़ी बातें यहां जान सकते हैं.

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के गरीबों, मजदूरों, नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज का एलान किया. इसके तहत सरकार ने देश के करोड़ों लोगों के लिए सहायता राशि का एलान किया है. वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ये एलान किए जिसके बाद अर्थव्यवस्था और देश के लोगों के लिए कोरोना वायरस के संकट के बीच ये राहत की घड़ी है. जानिए वित्त मंत्री के एलान की बड़ी बातें
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8.70 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में दो हजार रुपये की किस्त दी जाएगी.
उज्जवला स्कीम के तहत 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अगले तीन महीने तक मुफ्त गैस दी जाएगी.
तीन करोड़ सीनियर सिटीजन, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को अगले तीन महीने तक 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इसे दो किस्तों में दिया जाएगा इसका फायदा 3 करोड़ लोगों को होगा.
80 करोड़ गरीबो लोगों को अगले तीन महीने तक गेहूं, चावल मुफ्त दिए जाएंगे. ये उनको पीडीएस सिस्टम के तहत मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त होगा. अगले तीन महीनों तक 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो ज्यादा राशन (गेहूं या चावल) मिलेगा. इसके साथ ही हर घर को उनकी पसंद की एक किलो दाल भी दी जाएगी.
20 करोड़ महिलाओं के जन-धन खाते में 500 रुपये अगले तीन महीने तक दिए जाएंगे.
मनरेगा के तहत आने वाले मजदूरों के लिए दिहाड़ी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है. इससे 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
कंस्ट्रक्शन सेक्टर के 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए जो लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट झेल रहे हैं उनके लिए 31,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है और इसके प्रयोग के लिए राज्य सरकारों को आदेश दे दिए गए हैं.
15000 रुपये तक के मासिक वेतन वालों के ईपीएफओ अंशदान अगले तीन महीने तक सरकार करेगी यानी 12 फीसदी जो नियोक्ता देता था वो हिस्सा और 12 फीसदी जो हिस्सा कर्मचारी देता था वो भी सरकार द्वारा दिया जाएगा.
महिला स्व-सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 लाख रुपये की जगह 20 लाख रुपये का कोलेट्रल लोन दिया जाएगा.
पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा. इसके तहत नॉन रिफंडेबल एडवांस के 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन को निकालने की सुविधा भी दी जाएगी. सीधे शब्दों में कहें तो कर्मचारी अपने पीएफ खातों में से तीन महीने की सैलरी या 75 फीसदी रकम को निकाल सकते हैं.
Source: IOCL
























