हाईवे के किनारे गाड़ी पार्क करने से पहले सावधान, पकड़े गए तो हो सकती है नीलामी
वाहनों को नीलाम तभी किया जाएगा जब जुर्माने की रकम एक हफ्ते के भीतर नहीं भरी जाएगी. NHAI को अब ट्रैफिक डायवर्ट करने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी.

नई दिल्ली: नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद जहां ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लोगों पर भारी भरकम जुर्माना लग रहा था वहीं अब हाईवे के किनारे वाहनों को पार्क करना भी महंगा पड़ेगा. हाईवे के किनारे अगर कोई वाहन नियमों के खिलाफ खड़ा मिलता है तो न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उसे जब्त करके नीलाम किया जा सकता है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को इसके निर्देश भी दे दिए हैं.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब जुर्माना लगाने से लेकर वाहनों को नीलाम करने तक का काम कर सकता है. बता दें कि वाहनों को नीलाम तभी किया जाएगा जब जुर्माने की रकम एक हफ्ते के भीतर नहीं भरी जाएगी.
बता दें कि वर्तमान नियमों के मुताबिक NHAI के पास हाईवे के किनारे या सर्विस लेन पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था. अभी तक वह सिर्फ वाहनों को वहां से हटा सकता था. नई नोटिफिकेशन के मुताबिक अब NHAI के पास कार्रवाई करने की अथॉरिटी होगी.
हाईवे के किनारे जहां भी ढाबे, होटल और पेट्रोल पंप हैं वहां अवैध रूप से वाहन पार्क करने की समस्या सबसे अधिक है. नए नियमों के बाद निश्चित रूप से इनपर लगाम लगेगी. NHAI को अब ट्रैफिक डायवर्ट करने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी.
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