Mizoram के एकमात्र बीजेपी विधायक भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा
Mizoram News: मिजोरम में बीजेपी के एकमात्र विधायक बुद्ध धन चकमा भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाए गए हैं. स्पेशल कोर्ट ने विधायक समेत 13 लोगों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है.
Mizoram News: मिजोरम (Mizoram) में बीजेपी (BJP) को बड़ा झटका लगा है. बीजेपी के मिजोरम में एकमात्र विधायक को विशेष न्यायाधीश वनलालेनमाविया (Special judge Vanlalenmawia) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिया है. 2013 से 2018 के बीच चकमा स्वायत्त जिला परिषद (Chakma Autonomous District Council) के 1.37 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में तुइचांग (Tuichawng) विधायक समेत 13 लोगों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है.
इस दौरान मिजोरम में बीजेपी के एकमात्र विधायक बुद्ध धन चकमा भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं. मिजोरम में सोमवार को एक विशेष अदालत ने बीजेपी विधायक बुद्ध धन चकमा और 12 अन्य नेताओं को भ्रष्टाचार के एक मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई है.
विशेष सहायता कोष से पैसे निकालने के दोषी करार
स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वनलालेनमाविया ने उन्हें आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग करने और विकास कार्यों के लिए विशेष सहायता कोष से पैसे निकालने के लिए दोषी ठहराया है. बता दें कि जब भ्रष्टाचार हुआ था तब दोषी करार दिए गए सभी सीएडीसी के सदस्य थे.
सुनवाई के साथ ही मिली जमानत
स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी विधायक बुद्ध धन चकमा (BJP MLA Buddha Dhan Chakma) और 12 अन्य नेताओं पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उन्हें और 30 दिनों के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतने का प्रावधान दिया गया है. फिलहाल सुनवाई के तुरंत बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को उनके वकील की ओर से दायर एक याचिका के बाद जमानत पर रिहा कर दिया, जिसमें यह दलील दी गई है कि वह सभी हाई कोर्ट (High Court) में फैसले को चुनौती देंगे.
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