Lakhimpur Kheri Incident: लखीमपुर खीरी कांड में कब क्या-क्या हुआ? जानिए मामले का शुरू से लेकर अब तक हर अपडेट
Lakhimpur Incident: 6 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में हुई हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान ले लिया था. जिसके बाद 9 अक्टूबर 2021 को आशीष को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था.
Every Update On Lakhimpur Kheri Incident: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में साल 2021 को 3 अक्टूबर को दोपहर करीब तीन बजे हिंसा हुई. लखीमपुर में हुई इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक यह हादसा यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक दंगल कार्यक्रम में पहुंचने से पहले हुई थी. जिसके बाद उप मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया था. हिंसा में बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप आया.
आशीष मिश्रा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलने का इल्जाम था. जिसके बाद से यूपी में सियासत की लड़ाई और तेज हो गई. पुलिस ने 5 अक्टूबर को अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. इसके अलावा हिंसा के बाद विपक्षी नेता बीजेपी पर निशाना साधने लगी थी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. पुलिस ने अजय मिश्रा के बेटे पर हत्या, दुर्घटना करने और बलवा की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है.
15 फरवरी को आशीष मिश्रा हुआ था रिहा
6 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में हुई हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान ले लिया था. जिसके बाद 9 अक्टूबर 2021 को आशीष को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, जिसकी वजह से पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार किया था. हिंसा के कारण किसानों की मांग को मानते हुए यूपी सरकार ने मृतकों को 45 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया था.जिसके बाद 10 फरवरी 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी और 15 फरवरी को आशीष मिश्रा जेल से रिहा हुआ था.
17 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसके बाद आज यानी 25 जनवरी को लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी गई है. अदालत ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए कई निर्देश दिए है और कई शर्तें भी रखी हैं.
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