एक्सप्लोरर

Karnataka High Court: '5 साल तक बिना मर्जी के संबंध नहीं हो सकता', हाई कोर्ट ने रेप के आरोपों को किया खारिज

High Court On Consensual Sex: कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रेमी पर लगे रेप के आरोपों को खारिज कर दिया. इस दौरान कोर्ट ने दोनों के बीच 5 साल की टाइमलाइन पर को आधार माना.

Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने पांच साल के यौन संबंध के बाद अपने अलग रह रहे प्रेमी पर बलात्कार और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के मामले पर सुनवाई की. इस दौरान हाई कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि प्रेमिका ने शादी करने के वादे की वजह से संबंध बनाए, लेकिन बाद में आरोपी उससे अलग हो गया.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने के मामले में युवक पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया. महिला ने आरोप लगाया था कि युवक ने शादी का वादा कर युवक ने उसके साथ पांच साल तक शारीरिक संबंध बनाए लेकिन बाद में वह अलग हो गया. 

हाई कोर्ट ने रिश्ते की टाइमलाइन का लिया संज्ञान
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने फैसले में कहा, ''इस मामले में सहमति एक बार नहीं, दो बार, तीन बार या दिनों और महीनों के लिए नहीं, बल्कि सालों के लिए, पूरे पांच साल के लिए ली गई है.'' पीठ ने आगे कहा  कि यह नहीं कहा जा सकता है कि एक महिला से पांच तक बिना उसकी मर्जी से युवक ने रिलेशन बनाए.

इतने लंबे तक किसी रिश्ते का रहना और इस दौरान दोनों के बीच बने रिश्ते के चलते इसे 375 और 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है. आईपीसी की धारा 375 महिला की सहमति के खिलाफ यौन संबंध को बलात्कार मानती है और धारा 376 में बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है.

क्या था मामला?
बेंगलुरु के रहने वाले एक युवक पर उसकी पूर्व प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया कि उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए और यह बलात्कार की श्रेणी में आता है.

दीवानी और सत्र न्यायालय में उसके खिलाफ की गई कार्रवाई शुरू हुई थी जिसके खिलाफ युवक ने हाई कोर्ट में अपील की थी. युवक के अनुसार, वह और शिकायतकर्ता पांच साल से प्यार में थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन जातिगत अंतर के कारण ऐसा नहीं हो सका.

इस मामले में चलेगा केस
जज ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच केवल वित्तीय लेन-देन आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक धोखाधड़ी का मामला नहीं बनेगा. हालांकि, हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि उस व्यक्ति को धारा 323 (गंभीर हमला) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें

समलैंगिक शादी से लेकर राम रहीम तक, जानिए आज किन-किन मुद्दों पर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में अलर्ट, पुलिस ने इन रास्तों की आवाजाही पर लगाई रोक
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में अलर्ट, पुलिस ने इन रास्तों की आवाजाही पर लगाई रोक
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...

वीडियोज

Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India  | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में अलर्ट, पुलिस ने इन रास्तों की आवाजाही पर लगाई रोक
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में अलर्ट, पुलिस ने इन रास्तों की आवाजाही पर लगाई रोक
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
उधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी
उधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी
ग्लाइकोलिक एसिड क्यों कहलाता है लिक्विड गोल्ड? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें 5 हैरान करने वाले फायदे
ग्लाइकोलिक एसिड क्यों कहलाता है लिक्विड गोल्ड? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें 5 हैरान करने वाले फायदे
दीवार से कितनी दूर रखनी चाहिए वॉशिंग मशीन, जान लीजिए अपने काम की बात
दीवार से कितनी दूर रखनी चाहिए वॉशिंग मशीन, जान लीजिए अपने काम की बात
Embed widget