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INX मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी तीन दिन के लिये बढ़ी

सीबीआई के विशेष जज सुनील राणा ने हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि कार्ति की जमानत याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होगी.

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति चिदंबरम की हिरासत की अवधि तीन दिन के लिये और बढ़ा दी. सीबीआई के विशेष जज सुनील राणा ने हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि कार्ति की जमानत याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होगी. सीबीआई ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ नये‘‘ आपत्तिजनक सामग्री’’ का पता चला है. कार्ति चिदंबरम 28 फरवरी से सीबीआई हिरासत में हैं. सीबीआई ने उन्हें चेन्नई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था.

मनी लान्ड्रिंग मामले में राहत मिली 

हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लान्ड्रिंग मामले में राहत दी है. प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) की ओर से दर्ज मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक के लिये शुक्रवार को अंतरिम जमानत दी है. कार्ति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र हैं.

जस्टिस एस. रवीन्द्र भट ने यह राहत देते हुए साफ किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत अगर कार्ति को जमानत देती है तो ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा. सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है.

मनी लान्ड्रिंग अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता पर फैसला लिया जाना बाकी

कोर्ट ने कहा कि यदि निचली अदालत सीबीआई मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत देने का फैसला लेती है तो वह आरोपी पर कुछ शर्ते लगा सकती है जैसे आरोपी को जांच के लिए बुलाये जाने पर ईडी के समक्ष पेश होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा. हाई कोर्ट ने कहा कि वह आरोपी को देश नहीं छोड़ने और अपना पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दे सकती हैं. अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने कहा कि अभी मनी लान्ड्रिंग अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता पर फैसला लिया जाना बाकी है.

कार्ति के पिता पी चिदंबरम भी रहे अदालत में मौजूद बता दें कि सुनवाई के दौरान कार्ति के पिता पी चिदंबरम भी अदालत में मौजूद थे. कार्ति सीबीआई की हिरासत में हैं और उन्हें शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया और पूछताछ के लिए छह और दिन के लिए उनकी हिरासत मांगी. अदालत ने धन शोधन मामले में समन जारी किये जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केन्द्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है. 28 फरवरी को चेन्नई से हुए थे गिरफ्तार

कार्ति चिदंबरम को कल उच्चतम कोर्ट ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा था कि वह किसी भी अंतरिम राहत के लिये दिल्ली हाई कोर्ट जाये. इसके बाद कार्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. कार्ति को ब्रिटेन से लौटने के बाद28 फरवरी को चेन्नई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था. कार्ति को आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी मंजूरी को लेकर कथित अनियमितता के लिए पिछले 15 मई को दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कार्ति को एफआईपीबी मंजूरी के लिए रिश्वत के रूप में10 लाख रुपये प्राप्त हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को कार्ति के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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