गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को SC से राहत नहीं, खारिज की याचिका
Gujarat University Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 अगस्त) को गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये मामला लंबित है.
Arvind Kejriwal Defamation Case: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 अगस्त) को मना कर दिया. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
कोर्ट ने कहा कि आपकी रिवीजन याचिका हाई कोर्ट में लंबित है. ऐसे में यहां सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. मामले में केजरीवाल को निचली अदालत ने समन जारी किया है. दरअसल यूनिवर्सिटी ने अपने खिलाफ बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस किया है.
क्या दलील दी?
कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से गलत तरीके से इनकार कर दिया है. वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है.
गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की थी
गुजरात हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को पीएम मोदी की डिग्री पर टिप्पणी के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय की दायर आपराधिक मानहानि (Defamation Case) की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध वाली आप नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी.
बता दें कि 31 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया था. इसमें गुजरात विश्वविद्यालय (Gujarat University) को केजरीवाल को पीएम मोदी (PM Modi) की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की आरटीआई (RTI) याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखती है.
इनपुट भाषा से भी.
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