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Delhi Excise Policy Case: क्या मनीष सिसोदिया पर किया जा रहा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल? कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम ने बताया

Liquor Policy Case: दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

Manish Sisodia CBI Remand: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (4 मार्च) को मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की सीबीआई (CBI) रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अदालत के सामने कहा कि सीबीआई हिरासत में उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सीबीआई रोज उनसे 8 से 9 घंटे तक पूछताछ करती है और एक ही सवाल को कई बार दोहराया जाता है, जो मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है.

इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सिसोदिया ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है. सब उनसे अच्छे से पेश आते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन घंटों बैठाकर एक ही सवाल को दोहराना उत्पीड़न से कम नहीं है. सीबीआई की मांग पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है. अब सोमवार को यानी 6 मार्च को मनीष सिसोदिया को अदालत के सामने पेश किया जाएगा.

क्या हुआ अदालत में? 

मनीष सिसोदिया को शनिवार को दोपहर दो बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत के समक्ष पेश किया गया. सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें 3 दिन की रिमांड और चाहिए. कुछ आबकारी विभाग के अधिकारियों से मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाना है. जज ने सीबीआई से पूछा कि अब तक कितने घंटे की पूछताछ की जा चुकी है. अब तक पूछताछ में क्या क्या हुआ है? 

सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा?

इस पर सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है. उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते. सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है. एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया. क्योंकि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. रिमांड मांगने के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं, जिनको बरामद करना है. 

"सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है"

इस पर बचाव पक्ष यानी मनीष सिसोदिया के वकील ने दलील देते हुए कहा कि पूछताछ में सहयोग न करना हिरासत में रखे रहने का आधार नहीं है. ऐसा नहीं है कि सीबीआई जो चाहती है, वो आरोपी स्वीकार ही कर ले. मनीष के वकील ने कहा कि सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है, वही पुराने आरोप हैं. इस पर अदालत ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष सिसोदिया से किसका आमना सामना कराना चाहते हैं. सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं बता सकते हैं. 

"सीबीआई के पास हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं"

इस पर मनीष के वकील ने कहा कि कुछ महीने पहले मेरे (मनीष सिसोदिया) घर पर रेड हुई, मेरे दफ्तर पर रेड की गई और तो और मेरे पैतृक गांव के घर में भी रेड हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला. अब दस्तावेज की बरामदगी की बात कहने का क्या मतलब है? सीबीआई के पास कोई कारण नहीं है कि मनीष को सीबीआई की हिरासत में रखा जाए. मनीष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां नही आ सकते, लेकिन आप अन्य कानूनी समाधान ले सकते हैं. 

कोर्ट ने कही ये बात

अदालत ने कहा कि आप रिमांड के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं. इस पर मनीष के वकील ने कहा कि हम कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं. हमारा ये कहना है कि अब सीबीआई रिमांड की जरूरत नहीं है. पुलिस रिमांड अनिवार्यता नहीं बल्कि वैकल्पिक है. जब पहली बार कोर्ट रिमांड देता है और दूसरी बार जब रिमांड देना होता है, रिमांड देने के कारणों और परिस्थितियों में अंतर आ जाता है. सीबीआई के पास ठोस वजह होनी चाहिए. 

"पत्नी के मेडिकल ग्राउंड को पूरी तरह से नकारा"

मनीष सिसोदिया के वकील ने ये भी कहा कि मेरी (मनीष सिसोदिया) पत्नी के मेडिकल ग्राउंड को पूरी तरह से नकारा जा रहा है. मेरी पत्नी की हालत साल दर साल बदतर हो रही है. ऐसे समय में पत्नी को जरूरत है कि वो साथ रहे. वो 20 साल से बीमार चल रही हैं. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है, तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए. जज ने कहा कि मैं केस की सीडी देखूंगा. 

अब 6 मार्च को होगी पेशी

मनीष के वकील ने कहा कि मुझे त्योहार तक जमानत दे दें, मैं 9 को वापस आ जाऊंगा. इस पर अदालत ने कहा कि अगर आप कम से कम समय में बात रख सके तो आज सुनवाई हो सकती है. इसके बाद बेल पर सुनवाई की तारीख 10 मार्च को 2 बजे तय की गई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने ऑर्डर रिजर्व रखते हुए आधे घंटे का समय मांगा. जिसके बाद मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया. अब मनीष सिसोदिया को 6 मार्च यानी सोमवार को दोपहर 2 बजे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. 

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