असम: शनिवार को जारी की जाएगी NRC की अंतिम सूची, एहतियातन राज्यभर में कड़ी सुरक्षा, कई जगहों पर धारा 144 लागू
माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए राज्यभर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. कई जगहों पर धारा 144 लागू है. खासतौर पर गुवहाटी में एनआरसी को-ऑर्डिनेटर ऑफिस पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है.

गुवाहाटी: असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची शनिवार की सुबह 10 बजे जारी की जाएगी. एनआरसी की फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के इतंजाम किये गए हैं. कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई है. राज्य में दो टोलफ्री नंबर हर वक्त लोगों के लिए सेवा में है. इस टोलफ्री नंबर का मकसद अफवाहों पर लगाम लगाना है.
असम के लोगों के लिए 15107 और असम से बाहर रह रहे लोगों के 18003453762 नंबर है. इन नम्बरों पर कॉल कर के किसी भी वक्त जानकारी लिया जा सकता है. गुवाहाटी में एनआरसी को-ऑर्डिनेटर ऑफिस पर खास तौर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस ऑफिस से ही पूरी एनआरसी की प्रक्रिया संचालित होती है.
गोवाहाटी पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि पुलिस माहौल से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं. अलग अलग कैटेगरी में जगहों को बांटकर उस हिसाब से फोर्स तैयार की गई है. ड्राफ्ट आने के बाद अफवाह के चलते किसी किस्म की घटना न हो, इसका भी खास ध्यान दिया जा रहा है. ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है जो लोगों तक बात अच्छे से पहुंचा सकें और उन्हें अफवाहों से सजग कर सकें.
बता दें कि सूची http://www.nrcassam.nic.in और https://assam.mygov.in पर जारी होगी. जब मसौदा एनआरसी का पिछले साल 30 जुलाई को प्रकाशन हुआ था, तब उसमें से 40.7 लाख लोगों को सूची से बाहर रखे जाने पर खासा विवाद हुआ था. मसौदा में 3.29 करोड़ आवेदकों में से से 2.9 करोड़ लोगों के ही नाम शामिल थे. जिन लोगों को सूची से बाहर रखा गया था, उनके अलावा पिछले महीने प्रकाशित एक सूची में एक लाख से अधिक लोगों के नाम बाहर रखे गए थे.
सूची के प्रकाशन से पहले असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को लोगों से कहा कि वे घबराएं नहीं राज्य सरकार अपनी नागरिकता साबित करने में उन लोगों को मदद करने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी जो वास्तव में भारतीय हैं. सोनोवाल ने इन लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया. उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार को प्रकाशित होने वाली एनआरसी की अंतिम सूची से यदि किसी का नाम बाहर रह जाता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह विदेशी बन गया है. उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है.
Source: IOCL





















