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अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो जानिए- क्या हैं लगेज ले जाने के नियम, कितने किलो तक फ्री ले जाने की है इजाजत

ट्रेन में सामानों की बुकिंग के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर साफ शब्दों में अंग्रेजी या हिंदी में भेजने वाले का पता लिखा हो. ऐसा नहीं होने पर बुकिंग नहीं हो सकेगी.

नई दिल्ली: दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे में प्रतिदिन लाखों लोग सफर करते हैं. इन यात्रियों के साथ बड़े पैमाने पर सामान भी होता है. लेकिन, बहुत कम लोगों को ही सामान को साथ में ले जाने की अनुमति सीमा और बुकिंग के बारे में जानकारी होती है. ट्रेन में सामान की बुकिंग और उसे साथ ले जाने के कुछ नियम रेलवे की ओर से बनाए गए हैं.

आइए जानते हैं क्या ये नियम-

एक यात्री अपने साथ 50 किलोग्राम तक का सामान बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे दिए ले जा सकता है. इसके अलावा अलग-अलग श्रेणी के टिकट पर सामान ले जाने की सीमा अलग-अलग है. जैसे- एसी फस्ट दर्जे के टिकट पर 70 किलोग्राम तक का सामान फ्री में ले जाया जा सकता है.

50 किलोग्राम तक का सामान फ्री

एसी टू टीयर के यात्री अपने साथ 50 किलोग्राम तक का सामान फ्री में ले जा सकते हैं. चार्ज के साथ अधिकतम 100 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं. वहीं स्लीपर श्रेणी के टिकट धारक अपने साथ केवल 40 किलोग्राम तक ही सामान ले जा सकते हैं. अधिकतम 80 किलोग्राम का सामान ले जाने की अनुमति है.

सेकंड क्लास के यात्रियों को केवल 35 किलोग्राम तक का सामान फ्री में ले जाने की अनुमति है. साथ ही चार्ज के साथ अधिकतम 70 किलोग्राम का सामान कैरी कर सकते हैं.

सामान की बुकिंग के लिए क्या है जरूरी नीयम

ट्रेन में सामान की बुकिंग के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर साफ शब्दों में अंग्रेजी या हिंदी में भेजने वाले का पता लिखा हो. ऐसा नहीं होने पर बुकिंग नहीं हो सकेगी. सामान की बुकिंग से पहले वह अच्छी तरह से पैक होना चाहिए. खुला हुआ या असुरक्षित सामानों की बुकिंग ट्रेनों में नही हो सकती है.

सामान वाले ट्रेन में सफर करना अनिवार्य

सामान की बुकिंग करने वाले मालिक को उसी ट्रेन में ही सफर करना अनिवार्य है. गंतव्य पर गाड़ी के पहुंचने के आधे घंटे के अंदर यात्रियों को अपना सामान ले जाना होता है. अधिक समय होने पर समय के अनुसार चार्ज देना होता है. इसके अलावा ट्रेन के रवाना होने के समय से 30 मिनट पहले तक बुकिंग स्टेशन पर उपस्थिति अनिवार्य है.

सामान की बुकिंग का चार्ज 100 किलोग्राम से ऊपर वाले पैकेज पर लागू होता है. इससे कम वजन वाले सामान को 100 किलोग्राम का ही माना जाएगा, चाहे उसका भार 100 किलोग्राम से कम ही क्यों न हो. हालांकि भार सीमा में 10 प्रतिशत तक की छूट है.

विस्फोटक पदार्थ नहीं होती है बुकिंग

वहीं विस्फोटक पदार्थ, खतरनाक और ज्वलनशील वस्तुएं और खाली गैस सिलेंडरों को बुक करने की अनुमति नहीं है. ट्रंक्स, सूटकेस और 100x60 सेंटीमीटर वाले बाक्सों को यात्रियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति है. मरीज़ों को डॉक्टरों की सलाह पर ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड को ले जाने अनुमति है.

बडे़ आकार के सामानों पर कम से कम 30 रुपए का चार्ज लिया जाता है. सामान्य रूप से अधिक सामान होने वाले मालिक से 1.5 गुना अधिक चार्ज लिया जाता है. सभी यात्रियों को अपने साथ लाए सामानों को साथ ले जानें की अनुमति है. साथ ही 5 से 12 साल के बच्चों पर हॉफ टिकट लगता है.

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