Rajasthan Election 2023: चुनाव से पहले अगर किसी सीट पर कैंडिडेट की मौत हो जाए तो क्या होता है, जानें क्या है नियम
Election News: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत यदि किसी मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार की मतदान से पहले मौत होती है, तो उस सीट पर चुनाव स्थगित करके वहां बाद में मतदान कराया जाता है.

Rajasthan Election 2023 News: राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है. यहां नॉमिनेशन करने और नाम वापस लेने की तारीख भी बीत चुकी है. इस बीच यहां के श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गुरगुमीत सिंह कुन्नर की बुधवार (15 नवंबर) को मौत हो गई. 75 वर्षीय कुन्नर दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS) के जेरिएट्रिक मेडिसिन वार्ड में 12 नवंबर से भर्ती थे.
कुन्नर राजस्थान की करणपुर सीट से कांग्रेस के एमएलए थे और पार्टी ने उन्हें इस बार भी टिकट दिया था. उनकी मौत के बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब यहां चुनाव का क्या होगा, क्या कांग्रेस किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारेगी या मतदान स्थगित किया जाएगा. यहां हम आपको देंगे इन्हीं सवालों के जवाब.
क्या कहता है नया नियम?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की नामांकन के बाद या मतदान से पहले मौत होती है, तो उस सीट पर वोटिंग को स्थगित कर दिया जाता है. कुछ दिन बाद मतदान के लिए नई तारीख की घोषणा की जाती है. पहले निर्दलीय उम्मीदवार की मौत पर भी ऐसा होता था, लेकिन बाद में इसे बदला गया और यह नियम सिर्फ मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवारों की मौत पर ही लागू होता है.
क्या है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 52 (2) के तहत, जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार की मतदान से पहले मौत होती है तो निर्वाचन आयोग उस राजनीतिक दल से किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट देने और उसका नामांकन करने के लिए कहता है. इसके बाद वहां चुनाव को स्थगित कर मतदान की नई तारीख की घोषणा की जाती है. करणपुर सीट पर भी ऐसा ही होगा. यहां 25 नवंबर को चुनाव स्थगित कर मतदान के लिए नई तारीख की घोषणा की जाएगी.
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Source: IOCL

















