Civil services Exam: UPSC के 'ओवरएज' छात्रो को SC का बड़ा झटका, नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका
Civil services Exam: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोरोना के कारण मौका गंवा चुके छात्रों को बड़ा झटका मिला है. यूपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की याचिका को SC ने खारिज कर दिया है.
Civil services Exam: कोरोना महामारी के कारण शिक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है. ऐसे में अब यूपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ झटका मिला है. दरअसल, SC ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वैश्विक महामारी के कारण 2020 में अपना सिविल सेवा परीक्षा का आखिरी अवसर गंवाने वाले छात्रों को एक और मौका दिए जाने का अनुरोध किया था. इसका मतलब है कि अब साफ है कि ये अभ्यार्थी अब परीक्षा नहीं दे पाएंगे.
अभ्यर्थियों ने याचिका में कहा था कि कोरोना के कारण परीक्षा की तैयारियों में बेहद मुश्किल हालात पैदा हो गए थे जिसके कारण उनका लास्ट अटेंप्ट व्यर्थ हो गया. ऐसे में ओवरएज अभ्यर्थियों ने याचिका में मांग की थी उन्हें एक और अतिरिक्त मौका दिया जाए. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से ओवरएज अभ्यार्थियों में दुख की लहर है.
आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र ने भी इसके खिलाफ अपने सुर ताने थे. केंद्र का मानना था कि केन्द्र ने नौ फरवरी को शीर्ष अदालत से कहा था कि वह अपना आखिरी मौका गंवाने वाले छात्रों समेत अभ्यर्थियों को एक बार उम्र सीमा में छूट के खिलाफ है. ऐसे छात्रों को इस साल एक और मौका देने से दूसरे उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होगा.
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