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आधार और पैन को लिंक नहीं कराने पर लगेगा भारी जुर्माना, इस बार नहीं आगे बढ़ेगी तारीख

सीबीडीटी ने 31 मार्च को आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था. लेकिन अब डेडलाइन आगे बढ़ना मुश्किल है. 

आप अगर टेक्सपेयर हैं और आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें. अगर आप इस बार चूक गए तो भारी परेशानी में पड़ सकते हैं. आप पर भारी जुर्माना लग सकता है और इस बार आधार को पैन से लिंक करने की तारीख आगे बढ़ने की संभावन बेहद कम है.  बता दें सीबीडीटी ने 31 मार्च को आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था. लेकिन अब डेडलाइन आगे बढ़ना मुश्किल है. 

मीडिया की खबरों के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर अधिकारियों का कहना है अब आखिरी तारीख को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. जो लोग आधार-पैन को लिंक नहीं करा पाएंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि काफी ज्यादा होगा.    

लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बेहतर तरीके से ट्रैक करने के लिए सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य किया है. टैक्सपेयर्स को बार-बार पैन-आधार लिंक कराने का समय दिया जा रहा है. 

हालांकि बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं. लेकिन अब ऐसे लोगों को जुर्माना देना होगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यदि कोई टैक्सपेयर 30 जून 2021 तक पैन-आधार को लिंक नहीं कराता है तो इसके बाद लिंक कराने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. 

बता दें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हाल ही में सरकार ने बदलाव कर जुर्माने का प्रावधान किया है. पैन-आधार को लिंक ना कराने पर जुर्माना लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 234H जोड़ा है. 

ऐसे कराएं आधार-पैन लिंक

SMS के जरिए

पैन-आधार लिंक के लिए UIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.

ऑनलाइन लिंक ऐसे करें

  • https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
  • बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.
  • जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरें.
  • आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
  • कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • अब एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें दिखेगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.

ऑफलाइन तरीका

  • PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है.
  • इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा
  • कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी.
  • यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है.
  • आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा.
  • शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.

यह याद रखें कि PAN और आधार की लिंकिंग के लिए दोनों दस्तावेजों में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि एक हो.

ऐसे पता करें आधार-पैन लिंक है या नहीं?

  • www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें.
  • इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
  • इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा
  • हाईपरलिंक पर अंग्रेजी में लिखा होगा कि आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक करें.
  • इसके बाद अगला पेज खुलेगा.
  • इस पेज पर आपको अपना आधार और पैन नंबर भर के सबमिट करना होगा.
  • इसके बाद आपको आधार-पैन लिंक स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी.
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