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आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो टेंशन न लें: पैन कार्ड से भी कर सकते हैं रिटर्न फाइल

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार और पैन कार्ड को जोड़ने से जुड़ी याचिका पर बड़ा फैसला दिया है. जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक़्त आधार अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि, जो लोग आधार बनवा चुके हैं उन्हें रिटर्न भरते वक़्त अपना आधार नंबर बताना होगा. ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.

इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न में आधार अनिवार्य बनाने के कानून पर आंशिक रोक लगा दी है. कानून के जानकार इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि देश में 95 फीसदी से ज़्यादा लोग आधार कार्ड बनवा चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि आधार बनवा चुके लोगों के लिए रिटर्न में आधार नंबर डालना जरूरी होगा. जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी कोई जल्दबाजी नही. सिर्फ पैन कार्ड से भी रिटर्न भर सकते हैं.

सीपीआई नेता बिनॉय विस्वम समेत 3 याचिकाकर्ताओं ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA को चुनौती दी थी. एक्ट में इसी साल जोड़ी गई धारा के ज़रिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है. इसके तहत पैन कार्ड धारकों को अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा. याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि आधार एक्ट में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं रखा गया है. आधार से निजता का हनन होने का मसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने लंबित है. सुप्रीम कोर्ट पहले भी सरकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य न बनाने को कह चुका है. इसके बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आधार को अनिवार्य बना दिया गया. जवाब में केंद्र सरकार की दलील थी कि देश में लाखों डुप्लिकेट पैन कार्ड हैं. यानी कई लोगों ने एक से ज़्यादा पैन कार्ड बनवा रखे हैं. इनके ज़रिए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी होती है. पैन को आधार से जोड़ने से इस चोरी पर लगाम लग जाएगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि कानून बनाने के लिए संसद स्वतंत्र है. इसलिए, कोर्ट के किसी पुराने आदेश के आधार पर कानून को चुनौती देना सही नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई दूसरी दलीलों को भी मानने से मना कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने निजता का मसला संविधान पीठ में लंबित होने की दलील को स्वीकार किया है. जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने कहा, "जब तक आधार से निजता का हनन होने के मसले पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आधार न बनवाने वाले लोग सिर्फ पैन के जरिए रिटर्न जमा करा सकेंगे. लेकिन जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिया है उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा. IT रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य नहीं, पैन कार्ड से भी कर सकते हैं रिटर्न दाखिल: सुप्रीम कोर्ट
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