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31 मार्च तक बढ़ी मोबाइल सिम समेत सभी सेवाओं को आधार से लिंक करने की डेडलाइन: सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

मोबाइल नंबर या मोबाइल सिम को आधार से लिंक कराने की तारीख 31 मार्च तक हुई. पिछले आदेश के मुताबिक ये तारीख 6 फरवरी 2018 तक थी यानि आपको अपने नंबर को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी 2018 दी गई थी जो बढ़कर 31 मार्च 2018 तक हो चुकी है.

नई दिल्लीः आधार से मोबाइल सिम को लिंक कराने के लिए अब आपको 31 मार्च तक का समय मिलेगा. इसके अलावा जिन सरकारी सेवाओं और योजनाओं पर सब्सिडी के लिए आपको उन्हें आधार से लिंक कराना था उसके लिए भी उच्चतम न्यायालय ने आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक कर दिया है. आज चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली बेंच ने इस आदेश को दिया, गौरतलब है कि ये डेडलाइन बढ़ाकर शीर्ष अदालत ने सरकार के फैसले पर ही अपनी मुहर लगाई है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कल यानी गुरूवार को इस फैसले को सुरक्षित रखते हुए आज इसका एलान किया. इन सर्विसेज/सेवाओं के लिए आधार से लिंक कराने की तारीख बढ़ी
  • मोबाइल नंबर या मोबाइल सिम को आधार से लिंक कराने की तारीख 31 मार्च तक हुई. पिछले आदेश के मुताबिक ये तारीख 6 फरवरी 2018 तक थी यानि आपको अपने नंबर को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी 2018 दी गई थी जो बढ़कर 31 मार्च 2018 तक हो चुकी है.
  • क्रेडिट कार्ड धारकों को भी 31 मार्च तक अपना कार्ड आधार से लिंक कराने की मोहलत मिल गई है.
  • राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जिन सेवाओं पर आपको सब्सिडी मिलती है उनके लिए भी आधार लिंकेज के लिए 31 मार्च तक का समय मिल चुका है.
  • अगर कोई लोन जैसे लोन अकाउंट है तो इसे भी आधार से लिंक कराना जरूरी हुआ था जिसके लिए भी डेडलाइन 31 मार्च-2018 हो चुकी है.
  • अगर कोई इंश्योरेंस ले रखा है जैसे कार इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जीवन बीमा पॉलिसी तो इसे भी आधार से लिंक कराना होगा और इसके लिए भी यही तारीख तय की गई है.
  • आपका पोस्ट ऑफिस खाता है तो इसे भी आधार से लिेंक कराने के लिए आपको 31 मार्च 2018 यानी इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक का समय आपको मिल चुका है.
जैसा कि आप जानते ही हैं कि बैंक खाते और आधार को लिंक कराने के लिए पहले ही आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तक एक्सटेंड यानी बढ़ाई जा चुकी है. नए बैंक खाते खोलने के लिए आधार लिंकिंग के लिए भी यही आखिरी तारीख मुकर्रर की जा चुकी है.

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