विदेश से शराब-सिगरेट खरीदकर फ्लाइट में लाने के क्या है नियम? कितनी लगती है ड्यूटी फीस?
Cigarette Excise Duty Hike: एयरपोर्ट्स पर हमें एक से बढ़कर एक स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं. इनमें से कई ब्रांडेड शराब की भी दुकानें होती हैं. इन्हें खरीदकर अपने साथ फ्लाइट में लाने के कुछ नियम हैं.

Cigarette Excise Duty Hike: भारत सरकार ने सिगरेट, तंबाकू पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू कर स्मोकिंग करने वालों को साल के पहले दिन झटका लगा. सरकार के इस फैसले के बाद 1 फरवरी 2026 से सिगरेट की कीमतें बढ़ जाएंगी. बताया जा रहा है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद सिगरेट की कीमतों में 20-30 परसेंट तक का इजाफा हो सकता है.
नए नियम के तहत, सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी उसकी लंबाई के आधार पर तय की जाएगी. आसान शब्दों में कहें, तो सिगरेट जितनी लंबी होगी उस पर टैक्स उतना ही ज्यादा लगेगा. ये तो रही अपने देश की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि विदेश से सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स या शराब लाने के लिए कितनी ड्यूटी फीस चुकानी पड़ती है और इसके क्या नियम है?
अकसर देश या विदेश के एयरपोर्ट्स पर हमें एक से बढ़कर एक स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं. इनमें से कई ब्रांडेड शराब की भी दुकानें होती हैं. ऐसे में अकसर इंसान का मन मचल जाता है कि उन स्टोर्स से खरीदकर शराब या सिगरेट खरीदकर अपने साथ ले आए. लेकिन क्या आपको पता है इसके क्या नियम है और आप अपने साथ कितनी मात्रा में शराब या सिगरेट अपने साथ लेकर आ सकते हैं, इसके लिए कितनी ड्यूटी फीस चुकानी पड़ती है.
ड्यूटी फी सिगरेट की लिमिट
भारतीय कस्टम नियमों के मुताबिक, विदेश से खरीदकर अपने साथ देश में शराब या सिगरेट लाई जा सकती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है. इससे ज्यादा होने पर आपको अधिक फीस चुकानी पड़ सकती है. तय नियमों के मुताबिक, पैसेंजर अपने साथ 100 सिगरेट, 25 सिगार, या 125 ग्राम तंबाकू प्रति व्यक्ति ड्यूटी-फ्री अलाउंस के तहत ला सकते हैं.
कस्टम गाइडलाइंस के अनुसार, इन्हें पर्सनल सामान या तोहफे के तौर पर लाया जा सकता है. मात्रा ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से ड्यूटी भी ज्यादा लगेगी. आमतौर पर ड्यूटी-फ्री लिमिट से अधिक सिगरेट लाने पर 100 परसेंट बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ सेस भी देना पड़ता है. इससे सिगरेट की कीमत दोगुनी से ज्यादा बैठ जाती है.
शराब लाने के क्या हैं नियम?
इसी तरह से यात्री प्रति व्यक्ति 2 लीटर तक शराब (स्पिरिट या वाइन) ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं. हालांकि, लिमिट इससे ज्यादा हुई, तो कीमत पर लगभग 150 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगती है. इसमें भी व्हिस्की और बियर पर अलग-अलग ड्यूटी फीस लगती है. बियर लिमिट से ज्यादा लाने पर 100 परसेंट बेसिक कस्टम ड्यूटी और 3 परसेंट तक एडिश्नल सेस लगता है.
व्हिस्की को लेकर नियम और भी सख्त हैं. लिमिट से ज्यादा व्हिस्की अपने साथ लाने पर 150 परसेंट बेसिक कस्टम ड्यूटी, 4 परसेंट तक अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी (ACD) देना जरूरी है. इसमें सेस नहीं लगता. इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार ड्यूटी फीस शॉप से खरीदा गया सामान भी टोटल लिमिट में शामिल रहता है.
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Source: IOCL





















