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PAN AADHAAR Link Last Date: पैन को आधार से ऐसे कराएं लिंक वर्ना दें 1000 से 10 हजार ₹ पेनल्टी, लास्ट डेट है करीब

PAN AADHAAR Link Last Date: यदि कोई पैन कार्ड होल्डर डेडलाइन तक या पहले अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें लेट फीस के रूप में 1000 रुपये चुकाने होंगे.

PAN AADHAAR Link: देश में PAN और आधार (AADHAAR) लिंक कराने के लिए फिलहाल आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. इस आखिरी तारीख तक आधार को पैन से लिंक (PAN-AADHAAR Link) नहीं कराते हैं तो अब 1000 रुपये रुपये लेट फीस (Late Fees) चुकानी होगी. 

रुक सकते हैं कई आर्थिक काम
पैन कार्ड (PAN Card) होल्डर्स को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) 31 मार्च, 2021 तक अपने आधार कार्ड नंबर के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख आने से पहले ही ये काम कर लें क्योंकि ऐसा न करने पर आपके कई वित्तीय काम रुक सकते हैं. हरेक पैन कार्डधारक के लिए जरूरी है कि अपने आधार के साथ पैन को लिंक करा लें और पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन चूक जाने से जुड़ी पेनल्टी देने से बचें.

PAN कार्ड हो जाएगा अवैध तो देर ना करें
अगर आप तय डेडलाइन तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराते हैं तो आपको और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पैन कार्ड धारक के लिए आधार को लिंक कराना बेहद जरूरी है वर्ना उसका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. पैन कार्ड इनवैलिड होने से आयकर भरना मुमकिन नहीं होगा वहीं कई अन्य काम भी रुक जाएंगे मसलन बैंक खाता नहीं खुलवा सकेंगे. म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह के काम भी रुक जाएंगे. 

यहां जानें पैन को आधार से कैसे लिंक कराया जा सकता है-

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें.

उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो).

आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी.

यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.

एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी.

अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.

पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा.

अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.

अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाऊ" बटन पर क्लिक करें.

एक पॉप-अप मैसेज बताएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.

इनकम टैक्स एक्ट में शामिल है लेट फीस के प्रावधान का सेक्शन
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में हाल में शामिल सेक्शन 234H के मुताबिक, यदि कोई पैन कार्ड होल्डर डेडलाइन तक या पहले अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें लेट फीस के रूप में 1000 रुपये चुकाने होंगे. अगर आपने इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो उस स्थिति में आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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