NPS के नियमों में हुआ बदलाव, अब कई फॉर्म भरने के झंझट से मिली राहत
NPS Rule: एनपीएस के तहत PFRDA की ओर से खास बदलाव किया गया है. अब विड्राॅल के लिए एक ही फाॅर्म भरा जा सकता है.

NPS Rule Change: अब आप आसानी से नेशन पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) एनपीएस विड्राॅल के लंबे प्राॅसेस को सरल बनाने के लिए सहमति दी है. अब सिर्फ एक निकासी फाॅर्म भरकर निवेश किया गया पैसा निकाला जा सकता है. इसके लिए निवशको कों अलग से एन्यूटी फाॅर्म नहीं भरना होगा.
13 सितंबर, 2022 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, एनपीएस विड्राॅल के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर को अलग से एन्यूटी प्रपोजल फाॅर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी. यह फाॅर्म ऑनलाइन तरीके से भरा जा सकता है. एनपीएस विड्राॅल फाॅर्म में वह सभी जानकारी भरनी होगी, जो योजना और विड्राॅल से जुड़ी हुई हैं. किसी भी तरह की जानकारी छूट जाने पर आपके एनपीएस का पैसा रुक सकता है.
अभी निकासी के लिए क्या है प्राॅसेस
एनपीएस के तहत निकासी के लिए अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन फाॅर्म नोडल ऑफिस पर जमा किया जाता है. वहीं इस फाॅर्म में एक अमाउंट के साथ ही इसके बारे में डिटेल में जानकारी देनी होती है. एक बार जब योजना पर निर्णय ले लेते हैं, तो उन्हें बीमा कंपनियों की ओर से दिए गए फाॅर्म को पूरी जानकारियों के साथ जमा करना होता है.
14 नवंबर, 2022 को पीएफआरडीए के एक सर्कुलर के अनुसार, दो वित्तीय संस्थाओं के एक साथ आने से सब्सक्राइबरों को मिलने वाले लाभ कई गुना बढ़ चुके हैं. वहीं अब इस फैसले से एनपीएस सब्सक्राइबरों को कई लाभ मिलेंगे. आइए जानते हैं इसेसे क्या-क्या फायदे होने वाले हैं.
क्या क्या होंगे फायदे
- अब वार्षिकी प्राप्त करना आसान हो चुका है और इसे जारी करने में कम समय लगेगा.
- एकमुश्त भुगतान और एन्यूटी जारी करने की एक समान प्राॅसेस होगा.
- सब्सक्राइबर के रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट फंड और हर महीने पेंशन के रूप में राशि का भुगतान किया जाएगा.
फाॅर्म कहां करना होगा डाउनलोड
पीएफआरडीए की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, केवाईसी और सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ सब्सक्राइबर्स को सीएसआर सिस्टम पर एग्जिट फाॅर्म को अपलोड करना होगा. वहीं सीनियर सिटीजन के साथ एनपीएस रिटायर्ड को आधार इनेबल के साथ लाइफ वेरिफिकेशन के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
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