नई आय घोषणा योजना में विदेशी खाते, प्रॉपर्टी, बुलियन की घोषणा संभव नहीं

नई दिल्ली: सरकार ने आज टैक्स माफी योजना के तहत घोषणा के बारे में चीजों को और ज्यादा साफ किया है. सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत सिर्फ घरेलू बेहिसाबी नकदी की घोषणा की जा सकती है. गहनों, शेयरों और अचल संपत्ति या विदेशी खाते की घोषणा इसके तहत नहीं की जा सकती.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत किसी भी बैंक खाते या डाकघर खाते में जमा अघोषित जमा राशि की घोषणा 50 फीसदी टैक्स और पेनेल्टी का भुगतान करके की जा सकती है. इसके अलावा कुल राशि का 25 फीसदी चार साल के लिए बिना ब्याज वाले खाते में रखना होगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर स्पष्टीकरण (एफएक्यू) का दूसरा सेट जारी करते हुए कहा कि यह योजना सिर्फ किसी खाते में नकदी या जमा के बारे में है. ऐसे में इस योजना का इस्तेमाल अन्य संपत्तियों मसलन गहनों, शेयर या अचल संपत्ति की घोषणा के लिए नहीं किया जा सकता.
सीबीडीटी ने साफ किया कि जिन लोगों के खिलाफ सर्वे या छापेमारी की गई है वे भी इस योजना के तहत घोषणा करने के पात्र हैं. सरकार ने पिछले साल घरेलू आय घोषणा योजना (आईडीएस) की घोषणा की थी. यह योजना 30 सितंबर, 2016 को बंद हुई थी. सीबीडीटी ने आगे स्पष्ट किया है कि विदेशी बैंक खाते में जमा की भी घोषणा इस योजना के तहत नहीं की जा सकती है.
Source: IOCL

























