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जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 10 अक्टूबर की गई
जीएसटी परिषद की 21 वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटीआर..वन दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन अक्टूबर होगी. बाकी के लिए यह 10 अक्टूबर होगी.

नई दिल्ली: उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए जीएसटी परिषद ने आज रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक माह बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया. इसके अलावा आसानी से अनुपालन के लिए परिषद ने व्यवसायियों को चार और माह के लिये सरलीकृत जीएसटीआर 3.थ्री बी को दिसंबर तक दाखिल करने का समय दे दिया है.
जीएसटी परिषद की 21 वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटीआर..वन दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन अक्टूबर होगी. बाकी के लिए यह 10 अक्टूबर होगी.
उन्होंने बताया कि जुलाई के लिये जीएसटीआर 2 को 31 अक्टूबर तक करनी होगी और जीएसटीआर-3 को 10 नवंबर तक किया जा सकेगा.
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