विदेश यात्रा पर खर्च किए हैं दो लाख या फिर जमा किया है एक लाख का बिजली बिल तो पढ़ें ये खबर
अब वो लोग आईटीआर-1 का सहज फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो किसी मकान के संयुक्त मालिक हों, साल में एक लाख रुपये तक बिजली का बिल दिया हो या फिर विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये खर्च किए हों.

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं जिनके मुताबिक अब वो लोग आईटीआर-1 का सहज फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो किसी मकान के संयुक्त मालिक हों, साल में एक लाख रुपये तक बिजली का बिल दिया हो या फिर विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये खर्च किए हों. यही नहीं जिनके बैंक अकाउंट में एक करोड़ रुपये हैं वे लोग भी ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे.
इन लोगों को दूसरे फॉर्म के मुताबिक रिटर्न भरना होगा जिसके बारे में नए नोटिफिकेशन में बताया जाएगा. गौरतलब है कि हर साल अप्रैल के महीने में सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है. अभी तक जो व्यवस्था है उसके मुताबिक 50 लाख तक की सालाना कमाई वाले लोग आईटीआर-1 का सहज फॉर्म भर सकते थे.
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यही नहीं बिजनेस और नौकरी से होने वाली 50 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले हिंदू अविभाजित परिवार, एलएलपी को छोड़ कर बाकी कंपनियां और लोग आईटीआर-4 सुगम के हिसाब से रिटर्न भरते हैं. जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिसके मुताबिक जिनके पास घर का संयुक्त मालिकाना हक है वे लोग आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में अपना रिटर्न नहीं भर सकेंगे.
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जिन लोगों के पास बैंक में एक करोड़ से अधिक रुपये जमा हैं या फिर विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये खर्च किए हैं या एक लाख से अधिक का बिजली बिल साल में जमा किया है, वे लोग आईटीआर-1 नहीं भर पाएंगे. नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो लोग संयुक्त रूप से मकान का मालिकाना हक रखते हैं उन लोगों को भी रिटर्न दाखिल करना होगा.
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