गलत CIBIL रिपोर्ट पर HDFC Bank को झटका, कस्टमर को 50 हजार मुआवजा
CIBIL Score: केरल के कोल्लम जिला कंज्यूमर कोर्ट ने HDFC Bank को गलत क्रेडिट जानकारी सुधारने, ग्राहक को 50,000 मुआवजा और 10,000 मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया.

HDFC Bank News: केरल के कोल्लम जिला कंज्यूमर कोर्ट ने HDFC Bank को एक कस्टमर की गलत क्रेडिट जानकारी ठीक करने का कह दिया है. कोर्ट ने बैंक की लापरवाही के लिए कस्टमर को परेशानी और हुई दिक्कतों के बदले 50,000 मुआवजा देने को भी कहा है. इसके अलावा बैंक को मुकदमे का खर्च 10,000 भी देना होगा. ये आदेश कोर्ट के अध्यक्ष एसके श्रीला और सदस्य स्टेनली हेरोल्ड ने 6 अगस्त को दिया.
ये मामला अलुम्मूडू के रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत से जुड़ा है. कस्टमर ने पहले Centurion बैंक से बाइक खरीदने का लोन लिया था. बाद में ये बैंक HDFC Bank से मिलकर एक हो गया. लोन चुकाने के लिए कस्टमर ने 1,725 के 19 पोस्ट डेटेड चेक दिए थे. कस्टमर के मुताबिक, बैंक के पास रखे दो चेक खो गए. इसके बाद बैंक ने उससे उन दोनों किस्तों का पैसा नकद जमा करने को कहा. कस्टमर ने पैसे जमा कर दिए और उसका लोन अकाउंट 11 नवंबर 2009 को बंद हो गया.
CIBIL में दिखा गलत डिफॉल्ट
इसके बावजूद बाद में बैंक ने इस लोन को डिफॉल्ट अकाउंट के तौर पर रिपोर्ट कर दिया. इससे कस्टमर की CIBIL रिपोर्ट खराब हो गई. उसे इस गलती की जानकारी अक्टूबर 2023 में तब मिली, जब खराब CIBIL स्कोर की वजह से पंजाब एंड सिंध बैंक से बिजनेस लोन लेने में परेशानी हुई.
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कोर्ट ने कहा कि HDFC Bank ये नहीं बता सका कि लोन बंद होने के बाद भी उसे डिफॉल्ट क्यों बताया गया. कोर्ट ने बैंक की इस कार्रवाई को गंभीर लापरवाही और सेवा में कमी माना. और कोर्ट ने TransUnion CIBIL को इस मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि CIBIL सिर्फ सदस्य बैंकों से मिली क्रेडिट जानकारी को रिकॉर्ड करता है. बैंक की मंजूरी के बिना वो खुद से ऐसी जानकारी को बदल या हटा नहीं सकता.
30 दिन में रिकॉर्ड ठीक करने को कहा
कोर्ट ने HDFC Bank को 30 दिनों के अंदर गलत क्रेडिट जानकारी ठीक करके CIBIL को इसकी जानकारी देने का आदेश दिया है. इसके बाद CIBIL को भी 30 दिनों के अंदर कस्टमर का रिकॉर्ड अपडेट करना होगा. बैंक को 50,000 मुआवजा और 10,000 मुकदमे का खर्च देना होगा. फिक्स समय में पेमेंट नहीं करने पर बकाया रकम पर 9% साल का ब्याज भी देना होगा.
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