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PPF अकाउंट हो बंद होने पर न हो परेशान, दोबारा ऐसे करवाए शुरू
पीपीएफ खाता अगर बंद हो गया है तो जरूर दोबारा शुरू करवा दें. इनएक्टिव हुए अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा नहीं मिलती है
पीपीएफ में निवेश करना काफी सुरक्षित माना जाता है. इसके तहत फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी ज्यादा है. अगर आपका पीपीएफ अकाउंट किसी वजह से बंद हो गया है तो इसे फिर से शुरू करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. हम आपको बता रहे हैं कि पीपीएफ खाता फिर से कैस शुरू किया जा सकता है.
पीपीएफ खाता इनएक्टिव क्यों हो जाता है
- पीपीएफ में हर साल न्यूनतम 500 रुपए का निवेश करना होता है
- एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है
- अगर आप किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए जा नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा
- इनएक्टिव हुए अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा नहीं मिलती है
ऐसे दोबारा शुरू करवाएं पीपीएफ खाता
- जिस बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुला हैं वहां एक लिखित आवेदन देना होगा
- इसके बाद खाते को दोबारा शुरू करने की एक एप्लीकेशन भी देनी होगी.
- 500 रुपए के न्यूनतम सालाना योगदान के साथ 50 रुपए की पेनल्टी भी देनी होगी
आपको बता दें कि पीपीएफ खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सता है. खाता खुलवाने के लिए जरूरी न्यूनतम राशि 500 रुपये हैं.
मिलती है टैक्स छूट
- पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है. इसमें निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है
- इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता
- पीपीएफ निवेश पर मिलने वाले ब्याज की दर हर तीन महीने में बदलती है
- पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है
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प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion