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1 हफ्ता बचा है... इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी भेज चुका है नोटिस, 31 दिसंबर तक पूरा कर लें काम

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर, 2025 थी. अगर आप इस तारीख तक  ITR फाइल करने से चूक गए हैं, तो आप 31 दिसंबर तक इसे फाइल कर जमा करा सकते हैं.

साल 2025 खत्म होने को है. इससे पहले आपको फाइनेंस और बैंक से जुड़े कुछ जरूरी काम निपटाने हैं. अगर आपने वक्त रहते इन्हें पूरा नहीं किया, तो आपको आगे इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इनमें लेट ITR फाइल करना, पहले फाइल किए गए ITR में सुधार करना, बैंक लॉकर एग्रीमेंट बनवाना और PAN को आधार से लिंक कराने जैसे काम शामिल हैं. आइए इन पर एक नजर डालते हैं:-

लेट रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट

वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर, 2025 थी. अगर आप इस तारीख तक  ITR फाइल करने से चूक गए हैं, तो आप 31 दिसंबर तक इसे फाइल कर जमा करा सकते हैं. हालांकि, ओरिजिनल डेडलाइन पर  ITR फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत एक्स्ट्रा पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है. ऊपर से धारा 234A के तहत इंटरेस्ट भी देने होंगे. 

रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का भी आखिरी मौका

इसके अलावा, मान लीजिए कि अगर आपने 16 सितंबर से पहले अपना ITR फाइल कर दिया था और बाद में पता चला कि आपने कुछ छोड़ दिया है या कोई गलती की है, तो भी आप उसे सुधार सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के ऑप्शन के साथ टैक्सपेयर्स ओरिजिनल रिटर्न में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर कोई फीस या पेनाल्टी नहीं लगती है.

हालांकि, अगर रिवाइज्ड रिटर्न के चलते टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, तो अतिरिक्त टैक्स और लागू ब्याज शुल्क का भुगतान करना होगा. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर नोटिस भी भेजे जा रहे हैं. 

पैन और आधार को लिंक कराने का आखिरी मौका

सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए भी 31 दिसंबर, 2025 की आखिरी तारीख तय की है. ऐसा न करने पर व्यक्ति का पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाए और वो इनकम टैक्स रिटर्न या टैक्स से जुड़े दूसरे काम नहीं कर पाएंगे.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अनुसार, जिन लोगों के पास 1 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले मिला आधार कार्ड है, उन्हें इसे 31 दिसंबर, 2025 से पहले अपने पैन कार्ड से लिंक करना होगा. अगर कोई व्यक्ति अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करता है, तो उस पैन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सभी सर्विस सस्पेंड कर दी जाएंगी. यानी कि वह व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं कर सकेगा, रिफंड क्लेम नहीं कर सकेगा, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और KYC से जुड़े काम अटक जाएंगे.

अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट भी करना होगा पूरा

अगर आपके पास बैंक लॉकर है, तो आपको भी 31 दिसंबर तक एक जरूरी काम निपटाना है और वह है अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट को पूरा करना. इसके लिए डेडलाइन पहले भी कई बार बढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन अब यह आखिरी मौका है. आपको इस तारीख तक नया रेंटल एग्रीमेंट पूरा कर बैंक को देना होगा, तो ही आप अपना लॉकर एक्सेस कर पाएंगे. 

GST एनुअल रिटर्न फाइल करने का भी लास्ट डेट 

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9/9C) जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है. यानी कि कुल मिलाकर आपके पास अभी एक हफ्ते का वक्त है और इस बीच आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं. नहीं, तो आगे चलकर लेने के देने पड़ सकते हैं. 

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