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अब दिल्ली से बाहर बेच सकते हैं 10 साल से पुरानी गाड़ियां, जानिए क्या है नया नियम?

दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के लिए NOC नियम में बड़ा बदलाव किया है. अब 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों के लिए NOC किसी भी समय लिया जा सकेगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल से पुरानी डीजल कार या 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार है, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है. दिल्ली सरकार ने अब पुराने वाहनों के लिए NOC (No Objection Certificate) से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है. पहले जहां इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए एक साल की सख्त समय सीमा तय थी, अब सरकार ने इस सीमा को पूरी तरह हटा दिया है.

पुराना नियम क्या था?

  • दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही पुराने वाहनों पर पाबंदी लगी हुई है. “Guidelines of Handling and End of Life Vehicles in Public Places of Delhi, 2024” के तहत यह नियम था कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द (De-registered) हो गया है, तो उसका मालिक रजिस्ट्रेशन खत्म होने के एक साल के भीतर ही NOC के लिए आवेदन कर सकता था. अगर वाहन मालिक इस एक साल की समय सीमा में आवेदन नहीं करता था, तो वह अपनी गाड़ी को न दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता था और न ही स्क्रैप करवा पाता था. इसी वजह से दिल्ली में लाखों पुरानी गाड़ियां फंसी रह गई थीं,न उनका इस्तेमाल हो पा रहा था और न ही उन्हें हटाया जा सकता था. इससे शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों बढ़ रहे थे.

  • दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पुराने नियम की समीक्षा में यह पाया गया कि एक साल की सीमा नागरिकों के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई थी. उन्होंने कहा,“NOC की समय सीमा हटाने से वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ियों को जिम्मेदारी से दिल्ली से बाहर ले जा सकेंगे. इससे शहर में पुरानी गाड़ियों की भीड़ घटेगी और प्रदूषण में कमी आएगी.”

नया नियम क्या कहता है?

  • अब दिल्ली सरकार ने इस एक साल की NOC सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. इसका मतलब है कि अब कोई भी वाहन मालिक, चाहे उसकी कार को डी-रजिस्टर्ड हुए कितना भी समय बीत गया हो, कभी भी NOC के लिए आवेदन कर सकता है. अब 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारें देश के किसी भी अन्य राज्य में री-रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती हैं. यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो अपनी पुरानी गाड़ी को दूसरे राज्यों में चलाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं. इस नए फैसले से पर्यावरण प्रदूषण घटेगा, ट्रैफिक कम होगा, और लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियों को बेचने या ट्रांसफर करने में कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी.

क्या अब पुरानी कार बेचना आसान होगा?

  • दरअसल, अब नई व्यवस्था के तहत पुरानी कार को बेचना या ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. अब डी-रजिस्टर्ड वाहन का मालिक किसी भी समय NOC प्राप्त कर सकता है और अपनी कार को देश के किसी भी राज्य में री-रजिस्टर या बेच सकता है. इससे दो बड़े फायदे होंगे-पहला, दिल्ली से पुरानी गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी. वहीं, दूसरा, वाहन मालिकों को अब सिर्फ स्क्रैपिंग का नहीं, बल्कि बेचने और ट्रांसफर करने का कानूनी विकल्प भी मिलेगा.

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