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बिहार नियोजित शिक्षक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को किया निरस्त, देखिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को आदेश दिया था कि नियोजित शिक्षकों को नियमित टीचरों के बराबर वेतन दिया जाए. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बढ़ा हुआ वेतन 2010 से लागू करने का आदेश दिया था. बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी. राज्य सरकार का कहना था कि इससे उस पर 50 हज़ार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा.
बिहार में करीब साढे 3 लाख नियोजित शिक्षक हैं. कोर्ट में पूर्व में सौंपी गई रिपोर्ट में बिहार सरकार ने यह कहा था कि वह प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को महज 20 फीसद की वेतन वृद्धि दे सकती है.
बिहार में करीब साढे 3 लाख नियोजित शिक्षक हैं. कोर्ट में पूर्व में सौंपी गई रिपोर्ट में बिहार सरकार ने यह कहा था कि वह प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को महज 20 फीसद की वेतन वृद्धि दे सकती है.
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