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Chirag Paswan को लगा एक और झटका
लोक जनशक्ति पार्टी में बने दो धड़ों का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की तरफ से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर द्वारा पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दी थी. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोकसभा स्पीकर को सदन की कार्रवाई से जुड़े हुए फैसले लेने का पूरा अधिकार.
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