मुंबई लोकल में नकली ऐप और AI से टिकट बनाकर घूम रहे यात्री, TC ने रंगे हाथ पकड़ा
Train Fake Ticket Alert: मुंबई लोकल ट्रेन से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक यात्री फर्जी मोबाइल ऐप से तैयार किए गए टिकट के साथ सफर करता पकड़ा गया. जानिए फर्जी टिकट मिलने पर रेलवे क्या कदम उठाता है.

- फर्जी टिकट पर भारी जुर्माना, दो से सात साल जेल।
Train Fake Ticket Alert: आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करना ज्यादा पसंद करते हैं. रेलवे भी समय-समय पर अपने यात्रियों को सलाह देता है कि ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए हमेशा आधिकारिक IRCTC की वेबसाइट या फिर Rail Connect ऐप का ही इस्तेमाल करें. इसके बावजूद आज भी कई लोग हैं, जो इंटरनेट पर मिले किसी भी अनजान लिंक से टिकट बुक कर लेते हैं.
अगर आप भी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. हाल ही में एक मामला मुंबई लोकल ट्रेन से सामने आया है, जिसमें एक यात्री फर्जी मोबाइल ऐप से तैयार किए गए टिकट के साथ सफर करता मिला, जिसके बाद टीटीई ने उसे पकड़ लिया.
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क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट के मुताबिक, एक यात्री अपनी पत्नी और बेटे के साथ मुंबई AC लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था. वेस्टर्न रेलवे की टिकट चेकिंग के दौरान उसके पास नकली UTS मोबाइल टिकट मिला. जब यात्री ने टीटीई को अपना ई-टिकट दिखाया तो पहले तो उसे यह एक सामान्य ई-टिकट की तरह लगा. लेकिन बाद में टिकट चेकिंग स्टाफ को ऐप का डिजाइन अलग लगा. हालांकि, ऐप को बिल्कुल RailOne ऐप की तरह ही डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद टीटीई को उसमें कुछ गड़बड़ी लगी, जिसके बाद उसने टिकट को अच्छे से चेक किया.
जांच में सामने आई टिकट की असलियत
टिकट पर लिखे UTS नंबर की जांच की गई तो पता चला कि वह नंबर पहले जारी किए गए एक सेकंड क्लास का टिकट था और यात्री एसी लोकल का टिकट दिखा रहा था. जब टीटीई ने टिकट से जुड़े अहम सवाल यात्री से पूछे तो उसने बताया कि यह टिकट उसने यूट्यूब पर शेयर किए गए एक लिंक के जरिए एक मोबाइल ऐप डाउनलोड किया था, जिसकी मदद से उसने नकली डिजिटल टिकट तैयार किया. इस मामले की FIR मुंबई सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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टिकट में गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई
अगर किसी यात्री के पास फर्जी टिकट या पास मिलता है तो ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
- फर्जी टिकट मिलने पर यात्री के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया जा सकता है.
- जांच के दौरान अगर फर्जी टिकट मिलता है तो 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है.
- रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
- अगर कोई यात्री जुर्माना नहीं भरता है तो उसको जेल की सजा हो सकती है.
- इसके साथ ही उस यात्री का UTS अकाउंट सस्पेंड और ब्लॉक किया जा सकता है.























