Nirbhaya के गुनहगार पवन की फांसी से बचने की एक और कोशिश नाकाम हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने घटना के वक्त नाबालिग होने के पवन के दावे को ठुकरा दिया है. पवन का कहना था कि 16 दिसंबर 2012 को वह नाबालिग था. इसलिए, उसे फांसी नहीं दी जा सकती. Supreme Court ने कहा है कि इस दलील को पहले भी विस्तार से सुना जा चुका है. अब दोबारा सुनवाई की ज़रूरत नहीं है.निचली अदालत ने Nirbhaya गैंगरेप और हत्याकांड के चारों दोषियों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी देने का वारंट जारी किया है. उससे पहले दोषी फांसी से बचने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं.
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