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26 जनवरी दिल्ली हिंसा: आरोपियों की रिहाई से हाईकोर्ट ने क्यों किया इन्कार?
26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपियों को रिहा करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार लोगों के उपर लगे आरोप के बारे में जाने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के सामने पेश हुई वकील आशिमा मांडला ने कहा कि दिल्ली पुलिस आधिकारिक रूप से 44 FIR में 122 गिरफ्तारी की बात कह रही है. लेकिन यह संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी मामले पर बुधवार को सुनवाई होने जा रही है. पूरा मामले की जानकारी दे रहे हैं निपुण सहगल.
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