Ajab Gajab: कब्रिस्तान से निकले दो भाई और करने लगे जमीन का कारोबार! हैरान कर देगा ये मामला
Trending News: बलिया के रहने वाले अजीमुद्दीन की मृत्यु 1961 में और शोएब की मृत्यु 2019 में ही हो गई थी. उसके बाद ये दोनों मृतक जमीन का कारोबार करने निकलते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं.

UP News: यूपी के बलिया के रसड़ा कस्बे से अनोखा मामला सामने आया है. यहां जालसाजों ने गोल गिरोह बनाकर मृतकों की जमीन उसके वरिसानों से हड़पने के लिए गजब की तरकीब लगाई. जालसाजों ने जमीन की लूटपाट करने की नीयत से मृतकों के नाम पर ही एसडीएम न्यायालय में 229 बी का एक फर्जी मुकदमा दाखिल कर पक्षकार बना दिया है.
शोएब की मृत्यु वर्ष 2019 में और अजीमुद्दीन की मृत्यु 1961 में ही हो चुकी है. यही नहीं इन जालसाजों ने इन मृतकों के पक्ष से वकील भी नियुक्त कर इन्हीं मृतकों से दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को समझौता कर लिखित सुलहनामा भी दाखिल कर दिया. इस फर्जीवाड़े को उजाकर करने में पीड़ित फहीम अहमद कुरैसी को 6 महीने अधिकारियों के यहां चक्कर काटना पड़ा.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
इसके बाद अपर मुख्य दंडाधिकारी प्रथम के न्यायलय के आदेश पर 153 (3) एफआईआर दर्ज करने का आदेश पर पुलिस ने 31 मार्च 2024 को थाना रसड़ा में 8 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.
इन लोगों मृतकों के ऊपर एसडीएम न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें शोएब की मृत्यु 2019 में हो चुकी है और अजीमुद्दीन की मृत्यु सन 1961 में हो चुकी है. इसके बावजूद इन आरोपियों ने इन मृतकों को पक्षकार बनाकर 229 बी का मुकदमा एसडीएम रसड़ा न्यायालय में दाखिल किया था.
मृतकों की जमीन को लूट लेने की थी साजिश
इस मृतकों की जमीन को लूटपाट और हड़पने के नियत से गोल बनाकर मुकदमा दाखिल किया था और इन लोगों ने 05 अक्टूबर 2021 को मृतकों के वकील नियुक्ति कर समझौता भी दाखिल किया. जमीन को लूटने की नीयत से और जमीन को क्रय विक्रय भी किया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश रसड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है.
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Source: IOCL






















