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Telegram पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगा 41 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें पूरी खबर

टेलीग्राम की कंपनी के पास फेक खबरों और अफवाहों आदि पर रोक लगाने के लिए कोई लीगल तरीका मौजूद नहीं है और न ही कंपनी का जर्मनी में कोई लोकल कम्युनिकेशन सेंटर है.

Germany Fines Telegram : इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर जर्मनी के फेडरल कोर्ट ने 5.125 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है, जो इंडियन करेंसी के लगभग 41 करोड़ रुपये बनते हैं. यह फाइन जर्मनी ने टेलीग्राम पर जर्मनी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है. यानी टेलीग्राम पर यह फाइन जर्मनी के नियमों को पूरा नहीं करने के कारण से लगाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, फेडरल कोर्ट के जज ने टेलीग्राम पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि Telegram के पास लीगल कंटेंट को रिपोर्ट करने की कोई लीगल पॉलिसी (Legal Policy) नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा है कि टेलीग्राम का जर्मनी में कोई आधिकारिक कम्युनिकेशन भी मौजूद नहीं है. आइए जानते हैं इस खबर से संबंधित पूरी जानकारी..

नियमों के उल्लंघन का आरोप

टेलीग्राम को जर्मनी में अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए जरूरी है कि वह जर्मनी के कुछ नियमों का पालन करे. दरअसल टेलीग्राम की कंपनी के पास फेक खबरों और अफवाहों आदि पर रोक लगाने के लिए कोई लीगल तरीका मौजूद नहीं है और न ही कंपनी का जर्मनी में कोई लोकल कम्युनिकेशन सेंटर है, जिसकी वजह से जर्मन अधिकारियों को दुबई बेस्ड इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप को पेपर भेजने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. बता दें कि फेडरल ऑफिस ऑफ जस्टिस का कहना है कि जर्मनी की एक लॉ-फर्म ने यह घोषित किया है कि वह टेलीग्राम को रिप्रजेंट करता है मगर यह टेलीग्राम पर लगाए गए जुर्माने से बचने के लिए काफी नहीं है. इससे पहले भी जर्मनी ने टेलीग्राम को वार्निंग देते हुए इसे रेडिकलाइजेशन का जरिया बताया था, जो राजनेताओं, वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को टारगेट करता था.

फेडरल जज मिनिस्टर मार्को बुशमैन ने स्टेटमेंट के जरिए बताया कि जर्मन की पॉलिसी के अनुसार, किसी भी इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया नेटवर्क को प्लेटफॉर्म पर अफवाहों और दंगे फैलाने वाले पोस्ट, कंटेंट या आर्टिकल को अपने प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट होने से रोकने के सभी टूल्स मौजूद होने जरूरी हैं और साथ ही कहा की इस नियम को सभी को पालन करना बेहद जरूरी और अनिवार्य है.

इससे पहले भी टेलीग्राम पर लगा है फाइन

जर्मनी ने टेलीग्राम पर इससे पहले भी RUB 11 का जुर्माना लगाया था जो की इंडियन करेंसी के लगभग 26.59 लाख रुपये) बनते हैं. बता दें कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीग्राम पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया था क्योंकि उसपर मिलिट्री वीकल पर दिखाए गए एक वीडियो का काफी प्रसारण हुआ था जिसके कारण नियम उल्लंघन का आरोप लगा था.

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