गन्ने से जुड़े 60 साल पुराने कानून में बदलाव के आसार, यूपी में होगा बड़ा असर! इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था लागू
गन्ने को लकेर 6 दशक पुराने कानून को सरकार अब बदल सकती है, यह न तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांदी की सरकार में लागू हुआ था. इस बदलाव का असर यूपी पर सबसे ज्यादा पड़ने के आसार हैं.

- सरकार ने 1966 के गन्ना आदेश को नए ढांचे से बदला.
- इसमें पहली बार एथनॉल उत्पादन, डिजिटल अनुपालन शामिल.
- मसौदे में चीनी कारखानों की परिभाषा का विस्तार किया गया.
- नए नियमों में कारखानों की मंजूरी, बैंक गारंटी पर प्रावधान.
- खांडसारी इकाइयों पर भी निगरानी सख्त करने का प्रावधान.
- उत्तर प्रदेश, देश का 'चीनी का कटोरा' है.
केंद्र सरकार ने 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को एक व्यापक नए नियामक ढांचे से बदलने का प्रस्ताव किया है. इसमें पहली बार एथनॉल उत्पादन, डिजिटल अनुपालन और कारखानों की मंजूरी के लिए एक औपचारिक व्यवस्था को एक साथ लाया गया है. सरकार ने इस मसौदे पर 20 मई तक लोगों से सुझाव मांगे हैं. इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ने के आसार हैं. उत्तर प्रदेश भारत का 'चीनी का कटोरा' कहलाता है.
उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और बेहतर सिंचाई व्यवस्था गन्ना उत्पादन में यूपी को नंबर 1 बनाती है. अनुमानित आंकड़े के अनुसार देश का 40-50 फीसदी गन्ना उत्पादन यूपी में होता है. फिलहाल यूपी में गन्ने की एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटल है.
उद्योग के अनुरूप नया ढांचा तैयार किया
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के गन्ना (नियंत्रण) आदेश 2026 के मसौदे में पुराने कानून की बुनियादी संरचना को बरकरार रखा गया है. इसमें उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के नियम, गन्ने की आवाजाही पर नियंत्रण, 14 दिनों के भीतर भुगतान की समय सीमा और देरी से भुगतान पर 15 प्रतिशत सालाना ब्याज शामिल है. हालांकि इसमें पूरी तरह बदल चुके उद्योग के अनुरूप एक नया ढांचा तैयार किया गया है.
यूपी: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का फिर प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव करने पहुंचे
वर्ष 1966 के कानून से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एथनॉल को गन्ना नियामक ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल करना है और मसौदे में चीनी कारखाने की परिभाषा का विस्तार कर इसमें गन्ने के रस, सिरप, चीनी और मोलासेस से एथनॉल उत्पादन को भी शामिल किया गया है.
इसके लिए एक ठोस रूपांतरण सूत्र पेश किया गया है, जिसके तहत उत्पादन गणना करते समय 600 लीटर एथनॉल को एक टन चीनी के बराबर माना जाएगा.
खांडसारी इकाइयों पर भी निगरानी सख्त करने का प्रावधान
केवल एथनॉल बनाने वाली इकाइयां, जो अपने परिसर में गन्ना नहीं पेरती हैं, उन्हें प्रदर्शन बैंक गारंटी की आवश्यकता से छूट दी गई है. यह एकीकृत चीनी-सह-एथनॉल मिलों पर नियंत्रण हल्का किए बिना एकल एथनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए एक सोची-समझी नीतिगत पहल है.
मसौदे की धारा 6ए से 6जी में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो पुराने आदेश में नहीं थे. इसमें नए कारखानों के लिए औपचारिक आईईएम-आधारित मंजूरी प्रक्रिया, न्यूनतम दूरी के नियम, प्रदर्शन बैंक गारंटी को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करना और प्रभावी कदमों तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिए कड़ी समय सीमा तय करना.
केदारनाथ मंदिर के खुले कपाट, हर हर महादेव के जयघोष के बीच गूंज उठा धाम, CM धामी भी रहे मौजूद
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवारे ने कहा कि 1966 का आदेश एथनॉल अर्थव्यवस्था से काफी पहले का था, इसलिए नए कानून की जरूरत थी. दूसरी ओर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विथलानी ने बताया कि मसौदे में खांडसारी इकाइयों पर भी निगरानी सख्त करने का प्रावधान किया गया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL


























