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Punjab News: पंजाब में गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, 30 जून तक नहीं किया ये काम तो भरना पड़ेगा जुर्माना
HSRP: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए www.pinjabhrsp.in पर विजिट कर अप्लाई कर सकते हैं. अपने व्हीकल की जानकारी भरने के बाद समय, डेट व फिटमेंट सेंटर को सेलेक्ट करें.
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Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य के सभी वाहन मालिकों के लिए अपने वाहनों पर उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है. यह प्लेट लगाने का सभी वाहन मालिकों के लिए आखिरी मौका होगा और इसके बाद डेट में विस्तार नहीं किया जाएगा. यह स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब की ओर से फाइनल नोटिस है. जारी की गई नोटिस में एसटीसी ने कहा है कि द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के रूल 50 के अनुसार सभी कैटेगिरी के वाहनों (दो पहिया, तीन पहिया, लाइन मोटर व्हीकल, पैसेंजर कार, भारी कमर्शियल वाहन, ट्रैक्टर, आदि) के लिए एचएसआरपी फिट कराना जरुरी है.
वहीं एचएसआरपी फिटमेंट के लिए पेंडिंग रजिस्टर्ड वाहनों की लिस्ट www.punjabtransport.org पर उपलब्द है. इसके साथ अगर आखिरी डेट तक इसका पालन न करने पर ऐसे सभी वाहनों को वाहन वेब एप्लीकेशन में चालान व ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. वहीं बिना एचएसआरपी लिस्ट वाले अन्य वाहन जो लिस्ट में नहीं हैं उनके खिलाफ चालान मुहिम चलाई जाएगी.
कैसे करें अप्लाई
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए www.pinjabhrsp.in पर विजिट कर अप्लाई कर सकते हैं. अपने व्हीकल की जानकारी भरने के बाद समय, डेट व फिटमेंट सेंटर को सेलेक्ट करें. इसके साथ ही एचएसआरपी की होम फिटमेंट सुविधा का लाभ बी लिया जा सकता है.
कितना लगेगा जुर्माना
मिली जानकारी के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की 177 धारा के तहत क्राइम माना जाएगा. वहीं पहली बार 2 हजार व इसके बाद 3 हजार जुर्माना लगाया जाएगा.
भारत सरकार ने किया जरुरी
दरअसल, वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगाना सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने जरूरी कर दिया है. ऐसा न करने की सूरत में वाहन चालकों के चालान किए जाएंगे. पहले लोग अपने वाहनों पर अपनी मर्जी से नंबर प्लेटें लगवाते थे. वाहनों पर हाई रिस्क सिक्योरिटी नंबर प्लेट को कोई उतार नहीं सकेगा और न ही कोई इससे छेड़छाड़ कर सकेगा
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