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Haryana: पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत, कल फिर होगी सुनवाई

Sexual Harassment Case: पूर्व मंत्री संदीप सिंह की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी. जिसपर आज सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है. अब सुनवाई के लिए कोर्ट ने कल का समय दिया है.

Haryana News:  हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) पर जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जेल जाने से बचने के लिए मंत्री संदीप सिंह अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसपर आज सुनवाई की गई. लेकिन आरोपी संदीप सिंह द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी और शिकायतकर्ता ने इसे प्रदान करने के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन किया था जिसके बाद आज कॉपी दी गई है. अब मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने कल का दिन दिया है. कल मंत्री संदीप सिंह अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर फिर सुनवाई होगी.

CJM की कोर्ट में चालान हो चुका है पेश

आपको बता दें कि जूनियर महिला कोच के द्वारा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चंडीगढ़ पुलिस CJM की कोर्ट में चालान पहले ही पेश कर चुकी है. जिसमें संदीप सिंह को धारा 342 354 354A 354B 506 और 509 के तहत आरोपी बनाया गया था. 25 अगस्त को लगभग 8 महीने बाद इस मामले को लेकर चार्जशीट पेश की गई थी. अब मामले को लेकर 16 सितंबर को सुनवाई होने है. वही मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है. 

जानिए क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि जूनियर महिला कोच ने 26 दिसंबर 2022 को पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाया था. मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी. जिसके बाद पुलिस जांच करने के बाद 31 दिसंबर को मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था. डीएसपी ईस्ट पलक गोयल ने मामले को लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की थी. जिसमें महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा, साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह महिला पुलिस एसआई किरंता को इस टीम में शामिल किया था. वहीं एसआईटी ने मामले की जांच के बाद मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धारा 509 भी जोड़ी थी. 

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