Jharkhand: रात में खुला हाईकोर्ट, अधिकारियों को लगी फटकार, फिर भी नहीं हुआ सुधार! अब BJP को CM सोरेन से करनी पड़ी ये गुजारिश
Deoghar: BJP नेता ने कहा, मैं CM से अनुरोध करता हूं कि, देवघर में साढे़ तीन साल में जमीन एलपीसी, रजिस्ट्री, म्यूटेशन के मामलों की जांच HC के सिटिंग जज की अध्यक्षता में आयोग बनाकर कराने का निर्णय लें.
Jharkhand News: रांची जमीन घोटाले (Ranchi land Scam) की तरह ही देवघर में भी लगातार लोगों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं. ऐसे में अब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने हेमंत सरकार (Hemant Soren) से ये अपील की है. दरअसल, बाबूलाल मरांजी ने ट्वीट कर कहा कि, 'झामुमो की हेमंत सोरेन सरकार में रांची की तरह देवघर में भी बड़े पैमाने पर जमीन घोटाले के बारे में लगातार शिकायत मिल रही है. LPC(लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट) देने के नाम पर मनमानी एवं स्कावयरफीट के हिसाब से वसूली का आरोप लगता रहा है. आलम यह है कि देवघर में जमीन रजिस्ट्री के पहले भी और फिर म्यूटेशन के लिये बाद में भी सहयोग के बिना सेवा नहीं मिलती.'
बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि, 'पिछले दिनों देवघर के LPC गड़बड़ी के एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने वहां के अधिकारियों को रात में कोर्ट खोलकर बुलाया, कड़ी फटकार लगायी और चेतावनी दी. फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा. मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करता हूं कि, देवघर में साढे़ तीन साल में जमीन एलपीसी, रजिस्ट्री, म्यूटेशन के मामलों की जांच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की अध्यक्षता में आयोग बनाकर कराने का निर्णय लें.'
. @HemantSorenJMM सरकार में राँची की तरह देवघर में भी बड़े पैमाने पर ज़मीन घोटाले के बारे में लगातार शिकायत मिल रही है। LPC(लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट) देने के नाम पर मनमानी एवं स्कावयरफीट के हिसाब से वसूली का आरोप लगता रहा है। आलम यह है कि देवघर में ज़मीन रजिस्ट्री के पहले भी और फिर…
— Babulal Marandi (@yourBabulal) June 7, 2023
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पिछले साल देवघर जिले के मोहनपुर अंचल कार्यालय में बार-बार आवेदन देने के बाद भी एक व्यक्ति को लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) नहीं जारी किये जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया था. कोर्ट ने आवेदक की याचिका पर सुनवाई करते हुए देवघर के उपायुक्त और मोहनपुर के अंचलाधिकारी को आज रात आठ बजे के पहले कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था.
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि इन दोनों अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर करायें. कोर्ट ने कहा है कि अगर अफसर हाजिर नहीं होते तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जायेगा. देवघर के मोहनपुर निवासी सुनील कुमार शर्मा ने अंचल कार्यालय में एलपीसी के लिए कई बार आवेदन दिया था, लेकिन इसपर कोई नोटिस नहीं लिया गया. परेशान होकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
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