झारखंड कैबिनेट मीटिंग में हुए ये बड़े फैसले, हेमंत सोरेन सरकार ने PESA कानून को दी मंजूरी
Jharkhand Cabinet Meeting: सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी कैबिनेट ने इसे जनता को समर्पित कर दिया है. हमें उम्मीद है कि इस कानून से शेड्यूल्ड एरिया के लोगों को बहुत लाभ होगा.

झारखंड कैबिनेट बैठक में मंगलवार (23 दिसंबर) को कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें सबसे अहम पेसा कानून को मंजूरी देने का रहा. इसके साथ ही राज्य में वर्षों से लंबित पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है.
कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "पेसा कानून की नियमावली हम लोगों ने कई स्तरों पर विमर्श और कई विभागों से मंतव्य लेने के बाद बनाई है और इसे आज हमारी कैबिनेट ने झारखंड की जनता को समर्पित कर दिया है. हमें उम्मीद है कि इस कानून से शेड्यूल्ड एरिया के लोगों को बहुत लाभ होगा."
सीएम ने आगे कहा कि देखने का नजरिया है, कुछ लोगों को (विपक्ष) कितना भी अच्छा खाना परोस कर दो उसमें खामियां निकाल देता हैं, ये लोग एक अलग डायरेक्शन में चल दिया हैं हमारे विपक्ष का यही हाल है. नये साल का हम अच्छे से स्वागत करें और नये साल में सबके चेहरे पर मुस्कान हो यही हमारी ख्वाइश है, सभी दुख तकलीफ से दूर रहे यही दुआ है.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के साथ ही ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकारों में व्यापक विस्तार होगा. इसके तहत सरकार का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों को स्थानीय संसाधनों के संरक्षण और निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना है. नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों पर निगरानी रखने और सहमति देने का अधिकार मिलेगा. भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में भी ग्राम सभा की भूमिका निर्णायक होगी.
इसके अलावा, वन भूमि के संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भी ग्राम सभाओं को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इससे स्थानीय समुदायों की पारंपरिक व्यवस्था, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों पर पकड़ और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है.
सरकार के इस फैसले को आदिवासी स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पेसा कानून लागू न किए जाने पर इसी वर्ष सितंबर में बालू घाटों और लघु खनिजों के लीज आवंटन पर रोक लगा दी थी. मंगलवार को भी इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि आज पेसा एक्ट की नियमावली का ड्राफ्ट कैबिनेट में पेश किया जाएगा.
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