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Defamation Case: राहुल गांधी के बयान देने से सजा सुनाए जाने तक, समझें पीएम मोदी के सरनेम से जुड़ा ये मानहानि मामला

Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मामला दायर किया और दावा किया कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी से मोदी समुदाय को बदनाम किया है.

Rahul Gandhi Convicted: सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार दिया. फैसले के कुछ ही देर के बाद, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेता और विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी.

राहुल गांधी ने क्या कहा?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ कथित मोदी सरनेम टिप्पणी में दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद ट्वीट किया, "मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा इसे प्राप्त करने का साधन है- महात्मा गांधी"

कबका है मामला?
वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की प्रतिक्रिया
खरगे ने कहा, उन्हें जमानत मिल गई है. ये (BJP) लोग पहले जज को बदलते गए, हमें अंदाजा लग रहा था लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं. कानून के तहत ही हम लड़ेंगे.

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की प्रतिक्रिया
गुरुवार को संसद के बाहर अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस गांधी के 'रवैये' के कारण 'पीड़ित' है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "राहुल गांधी जो भी कहते हैं वह हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है."

राहुल गांधी पर कौन-कौन से केस दर्ज हैं?
2018: महाराष्ट्र के मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में एक मामला चल रहा है. IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है. केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था. राहुल गांधी के गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ने वाले बयान का मामला है

2018: झारखंड की राजधानी रांची के सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है मामला. IPC की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है. इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने "मोदी चोर है" कहा था.

2016: असम की गुवाहटी अदालत में चल रहा है मामला. IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है. शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया. उनके इस आरोप से संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है.

2014: महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में केस चल रहा है. IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज है. राहुल ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था. राहुल ने साल 2014 में भिवंडी में एक भाषण के दौरान लगाया था आरोप. संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल पर केस दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ें: Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा, मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

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