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Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग कल, इन जगहों पर सामान्य अवकाश का एलान
Chhattisgarh Assembly Election 2023: निर्वाचन आयोग ने श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक काम करने वालों को वोटिंग डे पर सवैतनिक अवकाश देने के आदेश दिए हैं.
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Chhattisgarh Election 2023 Second Phase Voting: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में मतदान के लिए मतदान के दिन 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है. इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है.
मतदान के दिन कर्मचारियों को संवैधानिक अवकाश
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है. आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक , व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए.
पड़ोसी राज्य में भी मतदान के लिए अवकाश घोषित
आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उस पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है.
जानिए आदेश में क्या कहा गया
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन काम करते हैं वहां पहले और दूसरे पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए. मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा.
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