रेप पीड़िताओं के गर्भपात के लिए तय किए नए दिशानिर्देश, कानून में क्या बदलाव आये, जानें | FYI
Episode Description
जिस पीड़िता की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। उसके साथ उसके घर में दुष्कर्म किया गया था। उस वक्त माता-पिता घर पर नहीं थे। डर के मारे लड़की ने चार महीने तक इस बारे में अपने नहीं बताया। जब मां ने बच्ची के शरीर में बदलाव देखा तो उसकी जांच की गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बच्ची को उसके घर के पास के सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाने का आदेश दिया। कहा कि अगर रेप पीड़िता गर्भवती पाई जाती है और गर्भपात कराना चाहती है। उसे उसी दिन मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। Delhi highcourt ने रेप पीड़िताओं के गर्भपात के लिए तय किये नए दिशानिर्देश , क्या हैं , क्यों इनकी ज़रुरत पड़ी , और अब कानून में इससे क्या क्या बदलाव होगा जानेंगे आज FYI में सिर्फ abp live podcasts पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं , अधिवक्ता प्राची.
























