By: मोहम्मद मोईन, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 01 Dec 2016 08:25 PM (IST)
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि शादीशुदा लोगों का किसी दूसरे के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रहना पूरी तरह गैर कानूनी और सामाजिक अपराध है. अदालत के मुताबिक़ ऐसा करके महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ धोखाधड़ी करते हैं.
क़ानून के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक़ सिर्फ सिंगल यानी कुंआरे, तलाकशुदा, विधवा या विधुर ही किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं.
इन लोगों को भी कानूनी हक़ ज़रूर मिला है लेकिन समाज में आज भी यह अनैतिक माना गया है. अदालत ने यह फैसला शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत देने और सुरक्षा मुहैया कराने की कुसुम देवी की अर्जी को खारिज करते हुए दिया है.
कुसुम देवी की शादी इसी साल तीस मई को संजय कुमार नाम के शख्स के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद कुसुम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि संजय कुमार से शादी से पहले वह एक व्यक्ति के साथ पिछले पांच सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी. अर्जी के मुताबिक़ वह शादी के बाद भी वह पति के साथ ही अपने प्रेमी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है, लेकिन ससुराल के लोग इस पर एतराज करते हैं.
कुसुम ने अपनी अर्जी में यह दलील दी कि वह और उसका प्रेमी दोनों ही बालिग हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक़ उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत दी जाए. इतना ही नहीं कुसुम ने ससुराल वालों से खतरा बताते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी मांग की.
अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद न सिर्फ कुसुम की अर्जी को खारिज कर दिया बल्कि तल्ख़ टिप्पणी करते हुए यह भी साफ़ कर दिया कि शादीशुदा होते हुए किसी दूसरे के साथ रिलेशन बनाना पूरी तरह गैर कानूनी और अवैध है.
अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ता कुसुम को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर वह पांच सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी.
अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कुसुम का पति संजय खुद उसके व प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो दोनों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए. मामले की सुनवाई जस्टिस सुनीत कुमार की सिंगल बेंच में हुई थी.
शिमला: राहुल-प्रियंका के इशारे पर चल रही सरकार, जयराम ठाकुर बोले- देवभूमि को बनाया शरणस्थली
UP News: CSN कॉलेज के समारोह में पहुंचे ब्रजेश पाठक, स्थानीय भाषा में छात्रों को दिया सफलता का मंत्र
हरदोई: एकतरफा प्यार में छात्रा पर बांके से हमला, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को लगी गोली
उत्तराखंड: रुद्रपुर में नमाज के दौरान मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस
Agra News: विधायक के बेटे पर टोलकर्मी से मारपीट का आरोप, दबाव में समझौते का दावा, भाई ने दी सुसाइड की चेतावनी
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में चला बल्ला
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? abp न्यूज़ के सवाल पर MEA का जवाब
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें