एनआरसी में शामिल नहीं किए गए लोग न्यायाधिकरणों से करें संपर्क- केंद्र
एनआरसी का अंतिम मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा. इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि एनआरसी में शामिल नहीं किए गए लोग न्यायाधिकरणों से संपर्क करें.

नई दिल्ली: एनआरसी की अंतिम सूची के प्रकाशित होने में दो महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में केंद्र ने उन लोगों से विदेशियों के लिए बने न्यायाधिकरणों (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स) से संपर्क करने को कहा है, जिनका नाम सूची में शामिल नहीं है. सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों द्वारा रिकॉर्ड जमा कराने के चार महीने के भीतर न्यायाधिकरण अपने फैसले देंगे.
केंद्र सरकार ने विदेशी विषयक कानून, 1946 के तहत मिले अधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करके कहा है कि जिन लोगों का नाम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रर में नहीं हैं, वे अपील के आधार के साथ एनआरसी प्राधिकारियों से मिले अस्वीकृति आदेश की सत्यापित प्रति लेकर ऐसे किसी भी न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं. यह आदेश गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर गुरुवार रात को जारी किया गया।
मसौदा एनआरसी 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित किया गया था. उस समय इससे 40.7 लाख लोगों को बाहर रखने को लेकर काफी विवाद हुआ था. अंतिम एनआरसी 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा.
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