शादी के लिए अबु सलेम ने कोर्ट में लगाई अर्जी, मांगी जमानत
एक महीने पहले ही टाडा की विशेष अदालत ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट केस में अबु सलेम को साजिश करने के मामले में दोषी पाया था.

मुंबई: मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषी अबु सलेम ने मुंबई कोर्ट में याचिका दायर कर शादी की इजाजत मांगी है. सलेम ने ये अस्थायी जमानत शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी है. एक महीने पहले ही टाडा की विशष अदालत ने 1993 मुबंई बम ब्लास्ट केस में अबु सलेम को साजिश करने के मामले में दोषी पाया था.
आपको बता दें सलेम की वकील की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट और बंबई हाईकोर्ट का हवाला दिया गया है. सलेम की वकील की ओर से कहा गया है कि दो मामले ऐसे आए हैं जब अदालतों ने शादी के लिए अस्थायी जमानत दी थी.
जिसमें से एक फैसला बंबई हाईकोर्ट ने 2014 में दिया था. जस्टिस धानुका और ए के मेनन की बैंच ने अभिजीत बाबर को शादी रजिस्टर करने के लिए अस्थायी जमानत दी थी. इसी तरह 2010 में सिद्धार्थ वशिष्ठ नाम के आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी रजिस्टर करने के लिए अस्थायी जमानत दी थी. फिलहाल जस्टिस जी ए सनप ने सीबीआई से सलेम की याचिका पर जवाब देने को कहा है.
























