E-Commerce कंपनियों पर गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश- लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सामान डिलिवर करने की छूट
चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी.हालांकि, इस आदेश को पलटने की वजह पता नहीं चल पाई है.

नई दिल्ली: सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिये गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है. चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है. राष्ट्रव्यापी बंद तीन मई तक लागू है. इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया. इसमें समेकित संशोधित दिशानिर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशानिर्देशों से हटाया जा रहा है. हालांकि, इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है.
Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT
— ANI (@ANI) April 19, 2020
बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हजार के पार पहुंच गई है. मंत्रालय के मुताबिक, अबतक 15 हजार 712 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. वहीं, 507 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 2231 लोग ठीक भी हुए हैं.
यह भी पढ़ें-
सरकार ने FDI पॉलिसी में किया बदलाव, निवेश के लिए अब पड़ोसी देशों को सरकारी मंजूरी लेना अनिवार्य
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL





















