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Explained: किन-किन राज्यों में है कोरोना पाबंदी, कहां-कहां मिली छूट? जानिए सबकुछ

कई राज्यों ने कम होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने यहां लॉकडाउन की पाबंदियों में धीरे धीरे ढील देना शुरू कर दिया है. राजधानी दिल्ली में आज से सार्वजनिक पार्क और योग को भी मंजूरी दे दी गई है. जानिए  किन-किन राज्यों में अब भी पाबंदियां लागू हैं और कहां-कहां छूट दी गई है.

Coronavirus Lockdown: देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब कम हो गया है. संक्रमण के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज होने लगी है. इस बीच कई राज्यों ने कम होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने यहां लॉकडाउन की पाबंदियों में धीरे धीरे ढील देना शुरू कर दिया है. राजधानी दिल्ली में आज से सार्वजनिक पार्क और योग को भी मंजूरी दे दी गई है. जानिए  किन-किन राज्यों में अब भी पाबंदियां लागू हैं और कहां-कहां छूट दी गई है.

दिल्ली-

राजधानी में आज से बार, सार्वजनिक पार्क और उद्यानों फिर से खुल गए हैं. बार अगले दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे. रेस्तरां और बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्पा, सभी तरह की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश-

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर एक दिन में किसी भी जिले में 500 से ज्यादा कोरोना मामले आए तो जिले में फिर से कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा. राज्य में आज से सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति की अनुमति दी गई है. रेस्टोरेंट और ईटिंग पॉइंट 50 प्रति क्षमता के साथ काम कर सकते हैं. ग्राहकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड जॉइंट्स और स्ट्रीट फूड जॉइंट्स में खाने की अनुमति दी जा सकती है. शादियां अधिकतम 50 मेहमानों के साथ हो सकेंगी. मंदिर और मंदिर भी एक बार में 50 से अधिक भक्तों के साथ नहीं खुलेंगे. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

हरियाणा-

हरियाणा सरकार ने रविवार को कोरोना लॉकडाउन में एक और सप्ताह का विस्तार देते हुए इसे 28 जून तक बढ़ा दिया. हालांकि, शादी समारोह और अंतिम संस्कार पर लागू पाबंदियों में ढील देन की भी घोषणा की है. कार्यालय भी अब पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अब 50 तक मेहमान शामिल हो सकते हैं. पहले यह संख्या 21 तक सीमित थी. राज्य में अभी स्विमिंग पूल और स्पा बंद ही रहेंगे जबकि क्लब हाउस, रेस्त्रां और गोल्फ कोर्स के बार 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं.

चंडीगढ़-

चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड पाबंदियों में और ढील देते हुए शहर में सभी दुकानों को शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दे दी. समीक्षा बैठक में शहर प्रशासन ने रात 10:30 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. पहले यह समय रात 10 से सुबह पांच बजे तक का था. शहर में अब रेस्तरां सुबह 10 से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले सकेंगे.

पश्चिम बंगाल-

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में सुधार के चलते कुछ ढील के साथ मौजूदा पाबंदियों को 15 और दिनों के लिए 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की. सरकार ने 16 जून से सरकारी और निजी कार्यालयों को 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दे दी है. मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने कहा कि नियोक्ताओं को कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा. शॉपिंग मॉल को पूर्वान्ह्र 11 बजे से शाम छह बजे तक संचालन की अनुमति होगी, जबकि बाजार बुधवार से सुबह सात बजे से पूर्वान्ह्र 11 बजे के बीच खुले रह सकते हैं. उन्होंने कहा कि रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ दोपहर से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

कर्नाटक-

कर्नाटक सरकार ने राज्य के 16 जिलों में लागू पाबंदियों में आज से और ढील दे दी है. इन जिलों में दुकानें शाम पांच बजे तक खुल सकेंगी. इन जिलों में बिना एसी के होटल, क्लब और रेस्तरां को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. इन जिलों में बाहर शूटिंग, बस और मेट्रो सेवा भी 50 प्रतिशत क्षमता से चलेगी और मैदान में होने वाले खेलों को भी बिना दर्शकों के आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी. सरकारी कार्यालय भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ इन जिलों में खुलेंगे. लॉज, रिजॉर्ट और जिम भी बिना एसी के 50 प्रतिशत क्षमता से खुल सकेंगे.

केरल-

केरल सरकार ने लॉकडाउन के 40 दिन बाद सीमित तरीके से दुकानों को खोलने और समिति आधार पर सार्वजनिक परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी है. सरकार ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों पर रोक हटा दी है. जरूरी सामान की दुकानें रोजाना सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी. अक्षय केंद्र सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे. केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी कंपनियां, आयोग, निगम और स्वायत्त संस्थान 17 जून से 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ रोटेशन के आधार पर काम करने सकेंगे.” हालांकि, सरकार ने शादियों और अंतिम संस्कार में शिरकत करने वालों की संख्या 20 तक सीमित कर दी है और कहा है कि किसी भी सामाजिक समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है.

तमिलनाडु-

तमिलनाडु सरकार ने 27 जिलों के लिए लॉकडाउन नियमों में और ढील की घोषणा की और आज से चेन्नई समेत चार जिलों में 42 दिनों बाद बस सेवाएं बहाल हो गई हैं. चेन्नई और उससे सटे तीन अन्य जिलों में ई-पंजीकरण की जरूरत खत्म करते हुए सरकार ने कहा कि लोग बिना ऐसी किसी पूर्वानुमति के ऑटोरिक्शा और टैक्सियों से यात्रा कर सकते हैं. यहां 50 फीसद क्षमता के साथ मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी और इसी प्रकार चेन्नई समेत चार जिलों में अंत: और अंतरराज्यीय बस (गैर वातानुकूलित) सेवा 50 फीसद क्षमता के साथ चलेगी.

सरकार ने लॉकडाउन के तहत अन्य पाबंदियां 28 जून सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दी हैं और इस दौरान लोग धर्मस्थल पर नहीं जा पायेंगे, सिनेमाघर बंद रहेंगे और अधिकतम सौ लोगों के साथ फिल्म शूटिंग की इजाजत दी गयी है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया हो सकती हैं, लेकिन विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी.

तेलंगाना-

तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद रविवार से राज्य में लॉकडाउन हटाने और एक जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है. सभी विभाग के अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान लागू सभी प्रतिबंधों को हटाने के निर्देश दिये हैं.

जम्मू-कश्मीर-

जम्मू-कश्मीर में राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) ने 20 जिलों में से आठ में सप्ताहांत कोविड कर्फ्यू हटाने की घोषणा की. साथ ही कोविड महामारी के हालात में सुधार के मद्देनजर पांबदियों में भी ढील दी है. कश्मीर के शोपियां, गंदेरबल और बांदीपोरा में जबकि जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और उधमुपर जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा. छूट वाले आठ जिलों में सभी दुकानें और बाजार सभी दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोले जाने की अनुमति रहेगी. कोविड बचाव नियमों का पालन करते हुए सभी निजी और सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से संचालित किए जा सकेंगे.

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