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पानी पर पंजाब में भूचाल: SC का आदेश, हरियाणा को मिलेगा SYL का पानी

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नई दिल्ली:  सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अब हरियाणा को नहर का पानी मिलेगा. कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने इस फैसले के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है. तो बादल सरकार ने कहा है कि एक बूंद पानी किसी को नहीं देंगे. SYL पर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला पंजाब में चुनाव से पानी पर राजनीति गर्मा गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कल सतलुज यमुना लिंक नहर समझौते को खारिज करने वाले 2004 के कानून को असंवैधानिक करार दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘विधानसभा में बिल पास कर उसे कानून बनाकर सतलुज यमुना लिंक नहर के समझौते को तोड़ना असंवैधानिक है,   पंजाब एकतरफा फैसला कर पड़ोसी राज्यों के साथ पानी समझौता खत्म नहीं कर सकता है.’’ syl manohar lal khattar फैसले के बाद शाम को पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के ज़रिये सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी कि क्या दो राज्यों के बीच हुए समझौते को कोई राज्य एकतरफा खत्म कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने उसी का जवाब दिया. फैसला आते ही सत्ताधारी अकाली दल-बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई. अकाली सरकार ने कल शाम को ही कैबिनेट की बैठक बुलाई. हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे- पंजाब सरकार कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि हरियाणा को पानी नहीं देंगे. इस मामले को लेकर 16-17 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. साथ ही कहा गया है कि नहर का निर्माण काम भी नहीं होने दिया जाएगा. syl 1 कांग्रेस सांसद अमरिंदर ने लोकसभा से इस्तीफा दिया उधऱ अमृतसर से कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है. कांग्रेस विधायक भी आज स्पीकर से मिलकर इस्तीफे के दस्तावेज सौंपेंगे. केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मौका देख मैदान में कूद पड़ी है, कहा कि पंजाब के पानी पर किसी का हक नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हरियाणा सरकार खुश है. syl amrinder singh क्या है सतलुज यमुना लिंक विवाद भाखड़ा बांध का पानी हरियाणा की यमुना नदी तक पहुंचाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर बननी है. इस नहर की लंबाई 214 किलोमीटर है. हरियाणा के हिस्से वाली 92 किमी नहर बनकर तैयार है. वहीं पंजाब के हिस्से वाली 122 किमी का काम अभी अधूरा है. 8 अप्रैल, 1982 को इंदिरा गांधी ने रखी थी नींव 8 अप्रैल, 1982 को इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव में नींव रखी थी, 1987 तक नहर का 90 फीसदी काम पूरा हो गया था. नहर का काम अकालियों के जबरदस्त विरोध की वजह से 1990 में पूरी तरह बंद हो गया. 1996 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब पंजाब में अमन है इसलिए नहर का काम शुरू होना चाहिए. कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा एक साल में नहर का काम पूरा करें लेकिन पंजाब सरकार ने काम करने से इंकार कर दिया. 20 साल बाद हरियाणा के पक्ष में आया फैसला 12 जुलाई, 2004 को कांग्रेस के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में बिल पेश कर पानी से जुड़े सारे समझौते रद्द कर दिए. इसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट से नहर पर राय मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समझौते तोड़ने वाले कानून को असंवैधानिक बताया है और कहा कि कोई भी राज्य इस तरह एकतरफा कानून बनाकर समझौता नहीं तोड़ सकता.
Published at : 11 Nov 2016 08:25 AM (IST) Tags: hariyana punjab election 2017 Supreme Court AAP Punjab BJP Congress
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