पड़ोसी की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में दो भाईयों को आठ-आठ साल कैद
स्थानीय अदालत ने आज पड़ोसी की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में दो भाईयों को आठ-आठ वर्ष का कारावास और ढ़ाई-ढ़ाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

जींद : स्थानीय अदालत ने आज पड़ोसी की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में दो भाईयों को आठ-आठ वर्ष का कारावास और ढ़ाई-ढ़ाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
बेटों और पत्नी से बाउंडरी पर लगे तारों को लेकर कहासुनी हो गई
अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 जनवरी देर रात को योगेश्वर ड्यूटी से लौटा था. उसी दौरान पड़ोसी किशनलाल के बेटों और पत्नी से बाउंडरी पर लगे तारों को लेकर कहासुनी हो गई. जिस पर किशनलाल के बेटे असरज उर्फ जोनी, अक्षय उर्फ टोनी उसके पति योगेश्वर के साथ झगडऩे लगे.
असरज ने रॉड से योगेश्वर के सिर में वार कर दिया
अक्षय ने योगेश्वर को पकड़ लिया जबकि असरज ने रॉड से योगेश्वर के सिर में वार कर दिया, जिसमें योगेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों द्वारा योगेश्वर को अस्पताल लाया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
जोनी, टोनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया
मृतक की पत्नी मालती की शिकायत पर पुलिस ने असरज उर्फ जोनी, अक्षय उर्फ टोनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने असरज उर्फ जोनी तथा अक्षय उर्फ टोनी को सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से चार लाख 90 हजार रुपये पीड़ित पक्ष की आर्थिक सहायता राशि देनी होगी, जबकि 10 हजार रुपये खजाने में जमा करवाने होंगे.
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